सरकार लाएगी TrueCaller जैसी सर्विस, स्क्रीन पर दिखेगा कॉलर का सही नाम, TRAI ने जारी किया ड्राफ्ट
Government Truecaller Service: आपको कॉल आने से पहले ही पता लग जाए कि कौन आपको कॉल कर रहा है तो कितना आसान हो जाएगा? जी हां TRAI ने इसका समाधान निकाल लिया है. सरकारी ट्रू कॉलर जैसी सुविधा के लिए ट्राई ने ड्राफ्ट रिकमेंडेशन जारी कर दिया है.
अब आपको उन अनजान कॉल से छुटकारा मिलने वाला है, जिनका नंबर नहीं दिखता और उठाते ही आपको झंझट में डाल देते हैं! दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने एक नई सिफारिश की है जिसके मुताबिक, सभी मोबाइल फोन नेटवर्क पर "कॉलिंग नेम डिस्प्ले सर्विस" (CNAP) लागू की जाएगी. इसका मतलब है कि अब जब भी आपको कोई फोन आएगा, तो स्क्रीन पर कॉल करने वाले व्यक्ति या कंपनी का नाम दिखाई देगा।
- भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) पूरक सेवा शुरू की जानी चाहिए.
- कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (CLI) को E.164 के अनुसार असाइन किए गए टेलीफोन नंबर के संदर्भ में कॉलिंग/मूल ग्राहक की पहचान के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए. 1TU सिफारिश/आईपी पता और कॉलिंग नाम (CNAM) या कोई अन्य पहचान जैसा कि समय-समय पर लाइसेंसकर्ता द्वारा निर्धारित किया जा सकता है.
- सभी पहुंच सेवा प्रदाताओं को अपने टेलीफोन ग्राहकों को उनके अनुरोध पर कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) पूरक सेवा प्रदान करनी चाहिए.
- ग्राहक आवेदन फॉर्म (CAF) में टेलीफोन ग्राहक द्वारा प्रदान की गई नाम पहचान जानकारी का उपयोग CNAP के उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए.
- भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में CNAP के कार्यान्वयन के लिए एक तकनीकी मॉडल का वर्णन किया गया है.
- सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद, सरकार को उपयुक्त कट-ऑफ तिथि के बाद भारत में बेचे जाने वाले सभी उपकरणों में CNAP सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने चाहिए.
- थोक कनेक्शन और व्यापारिक कनेक्शन रखने वाले ग्राहक संस्थाओं को ग्राहक आवेदन फॉर्म (CAF) में दिखाई देने वाले नाम के स्थान पर अपना 'पसंदीदा नाम' प्रस्तुत करने की सुविधा दी जानी चाहिए.
- 'पसंदीदा नाम' कंपनी मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत 'ट्रेडमार्क नाम', या जीएसटी परिषद के साथ पंजीकृत 'ट्रेड नाम', या सरकार के साथ विधिवत पंजीकृत कोई अन्य ऐसा अनूठा नाम हो सकता है, बशर्ते ग्राहक संस्था ऐसे नाम के स्वामित्व को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम हो.