Loksabha Chunav 2024: ट्रांसफर- पोस्टिंग को लेकर चुनाव आयोग ने फिर भेजा लेटर, बताया इस आधार पर करें ट्रांसफर, सीएस और डीजीपी से तत्काल मांगी रिपोर्ट
Loksabha Chunav 2024: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों को फिर एक पत्र भेजा है। इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का मापदंड बताया गया है।
Loksabha Chunav 2024 । चुनाव आयोग का फिर एक लेटर राज्यों को प्राप्त हुआ है। आज (27 फरवरी) जारी इस लेटर में आयोग ने राज्यों को ट्रांसफर पोस्टिंग का मापदंड बताया है। साथ ही नए मापदंडों के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग करने के निर्देश के साथ ही इस पर राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब किया है।
आयोग ने बताया है कि सभी डीईओ, उप. डीईओएस, आरओ, एआरओएस, और रेंज एडीजी, आईजीएस, डीआइजी, एसएसपी, अतिरिक्त एसपी, । एसपी, डीएसपी, सर्कल अधिकारी (या समकक्ष रैंक के पुलिस अधिकारी) को बाहर तैनात किया जाएगा यदि वे एक ही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या जिलों में पिछले 4 वर्षों के दौरान 3 वर्ष पूरा कर रहे हैं। आयोग के निर्देश 23.02.2024 केवल उपरोक्त अधिकारियों पर ही लागू होंगे। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरओ और एआरओ को उस संसदीय क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए जिसमें उनका गृह जिला शामिल है।
सरकारी कर्मचारियों / अधिकारियों के स्थानांतरण के संबंध में राज्य सरकारों को चुनाव आयोग ने दिए यह निर्देश
ECI ने राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि जिन अधिकारियों को 3 साल पूरा करने के बाद जिले से बाहर स्थानांतरित किया जाता है, उन्हें उसी संसदीय क्षेत्र के किसी अन्य जिले में तैनात नहीं किया जाए।