यदि किसी करदाता ने 31 दिसंबर 2023 की समयसीमा के बाद भी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं की है या ई-सत्यापन नहीं किया है तो उनके पास आखिरी विकल्प उपलब्ध है। आयकर विभाग ऐसे करदाताओं को ऐसी सुविधा भी देता है, जिसमें वे माफी मांगकर बिना जुर्माना भरे आईटीआर दाखिल कर सकते हैं
इस तरह दाखिल करें माफी याचिका
● आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। यहां अपने खाते में लॉग इन करना होगा।
● इसके बाद सर्विसेज विकल्प में जाना होगा। मेनू को स्क्रॉल करने पर condonation Request का विकल्प दिखेगा।
● इस पर क्लिक करने पर क्षमादान अनुरोध के प्रकार का चयन करें। इसके बाद आप ‘आईटीआर-वी जमा करने में देरी’ पर क्लिक कर सकते हैं।
● इसके बाद सिस्टम माफी अनुरोध के लिए विकल्प देता है। यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है।
● पहले चरण में आपको आईटीआर चुनना होगा। इसके बाद देरी का कारण बताना होगा। आखिरी चरण में अनुरोध सब्मिट करना होगा।
ऐसे उठा सकेंगे इस सुविधा का लाभ
सामान्यतौर पर समयसीमा चूकने पर आयकरदाता पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन यदि कोई करदाता विभाग की वेबसाइट पर जाकर देरी के लिए माफी याचिका (कोंडोनेशन ऑफ डिले) दाखिल करता है तो उसे इससे राहत दी जा सकती है। इस प्रक्रिया में करदाता को आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई देरी के लिए कारण बताते हुए माफी मांगनी पड़ती है। विभाग करदाता के अनुरोध पर विचार करता है। मंजूरी मिलने पर ही दंडात्मक शुल्क से राहत मिलती है।