गलत वेतनमान का भुगतान होने के बाद सेवानिवृत्ति परिलाभ से वसूली आदेश को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग की ओर से निर्धारित गलत वेतनमान का भुगतान होने के बाद कर्मचारी के सेवानिवृत्ति परिलाभ से वसूली आदेश को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा कि रफीक मसीह केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में एकल पीठ का फैसला सही है। उस पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई के बाद दिया है।
अपील पर सेवानिवृत्त कांस्टेबल शशांक शेखर तिवारी के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर ने पक्ष रखा। अपीलार्थी शशांक शेखर तिवारी सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद पुलिस में भर्ती हुआ।