50 से अधिक उम्र वाले अक्षम बिजली कर्मचारियों को मिलेगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति
लखनऊ। ऊर्जा विभाग में कार्यरत 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की तैयारी है। पावर कारपोरेशन ने सभी विद्युत वितरण निगमों को कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करने और सूची तैयार करने का निर्देश दिया है।
भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि अपने कार्यक्षेत्र के 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों की स्क्रीनिंग के लिए जल्द से जल्द कमेटी का गठन कर लिया जाए।
इस कमेटी में संबंधित अधिकारी व कर्मचारी की स्वास्थ्य स्थिति, उसके कामकाज की स्थिति, कार्यक्षमता का मूल्यांकन करेगी। फिर पूरा विवरण कारपोरेशन प्रबंधन को भेजेगी।
सूत्रों का कहना है कि स्क्रीनिंग के आधार पर करीब 50 से ज्यादा मुख्य और अधीक्षण अभियंता अनिवार्य सेवानिवृत्ति के दायरे में आ सकते हैं। स्क्रीनिंग का आदेश जारी होने के बाद अभियंताओं एवं अन्य कर्मियों में हलचल मची हुई है।
कार्यक्षमता नहीं तो रिटायर होंगे 50 पार बिजलीकर्मी, बिजली कंपनियों को प्रबंधन ने स्क्रीनिंग कराने का दिया आदेश
50 वर्ष से ऊपर के बिजली कर्मचारियों की दक्षता की होगी जांच, अक्षम पाए जाने पर दी जाएगी अनिवार्य सेवानिवृत्ति
12 से 15 हजार कर्मियों की उम्र 50 से ज्यादा है
लखनऊ । बिजली कंपनियां 50 साल की उम्र पूरी कर चुके कार्मिकों की कार्य क्षमता का मूल्यांकन करेंगी। इस मूल्यांकन में फिट नहीं पाए जाने वाले कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन के इस आदेश के बाद सभी बिजली कंपनियां 50 साल से अधिक आयु के हो चुके कार्मिकों की कार्यक्षमता के मूल्यांकन करने की तैयारी शुरू कर दी है।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम की एमडी वी. चैत्रा ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। निगम कर्मचारियों यानी लेखा, लिपिक, टेक्निकल ग्रेड- दो, क्लास फोर की स्क्रीनिंग करेगा। इस कंपनी में तैनात जेई, एई, एसडीओ, एक्सईएन और अन्य अधिकारी जो कामन संवर्ग में आते हैं, उनकी स्क्रीनिंग कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा कराई जाएगी।
गठित की जाएगी कमेटी
पश्चिमाचंल के साथ ही मध्यांचल, पूर्वांचल, दक्षिणांचल और केस्को के प्रबंधन द्वारा स्क्रीनिंग की कार्यवाही जल्द शुरू की जाएगी। स्क्रीनिंग के लिए बिजली कंपनियां कमेटी का गठन करेंगी। यह कमेटी 50 से अधिक उम्र वाले कर्मचारियों की कार्यक्षमता का आंकलन करेंगी।
इस कमेटी की रिपोर्ट में जो भी कर्मचारी अनफिट दर्शाए जाएंगे, उन्हें शासनादेश में दी गई व्यवस्था के मुताबिक अनिवार्य सेवानिवृति दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, बिजली महकमें में मौजूदा समय में तैनात करीब 36 हजार नियमित कर्मचारियों में से करीब 12 से 15 हजार ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी उम्र इस समय 50 वर्ष से अधिक है।
अधिक उम्र के कर्मचारियों की कार्यक्षमता के मूल्यांकन की व्यवस्था शासनादेश में है। मूल्यांकन के बाद शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं के मुताबिक कार्यवाही की जाएगी। इस मूल्यांकन की जद में 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी कार्मिक आएंगे।
डा. आशीष कुमार गोयल, चेयरमैन यूपीपीसीएल