आयकर विभाग ने आईटीआर-1 और 4 में नए कॉलम जोड़े, आयकर फॉर्म में सभी बैंक खातों का खुलासा जरूरी
नई दिल्ली । आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न भरने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके लिए आईटीआर-1 और 4 फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इस बार विभाग ने इनमें कुछ बदलाव किए हैं। इसके तहत करदाताओं को सालभर में प्राप्त नकदी और देश में उनके सभी बैंक खातों का विवरण देना होगा।
आईटीआर-1 (सहज) को ऐसे निवासी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, जिसकी आय 50 लाख रुपये तक है और जो वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों (ब्याज) और कृषि आय से 5,000 रुपये तक की आय प्राप्त करता है। ऐसे करदाताओं को आकलन वर्ष 2024-25 के लिए जारी नए आईटीआर फॉर्म में पिछले वित्त वर्ष के दौरान अपने सभी बैंक खातों का विवरण और उनका प्रकार बताना होगा।
नकद का ब्योरा देना होगा: वहीं, आईटीआर-4 (सुगम) को वे व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी एलएलपी) वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी कमाई कारोबार तथा पेशे से है। इस बार इस फॉर्म में अलग कॉलम जोड़ा गया है, जिसमें सालभर में प्राप्त नकद का विस्तृत ब्योरा देना होगा। पिछले साल इस फॉर्म में क्रिप्टोकरेंसी के लिए अलग कॉलम जोड़ा गया था। करदाता ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से आयकर फॉर्म को भर सकते हैं।
इस बार जल्दी उपलब्ध कराए
आमतौर पर आईटीआर फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में जारी किए जाते हैं। पिछले साल फरवरी में जारी हुई थे लेकिन इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए आईटीआर फॉर्म दिसंबर में ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। करदाता इस वित्त वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।
प्रीफिल्ड डाटा को सत्यापित करना होगा
आयकर विभाग के अनुसार, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म-1 और फॉर्म-4 पहले से भरी जानकारियों के (प्रीफिल्ड डेटा) के साथ उपलब्ध होंगे। विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आईटीआर फॉर्म पहले से भरे हुए डाटा जैसे कुल आय, कुल बचत और टीडीएस आदि अन्य जानकारियों के साथ आते हैं। करदाता को केवल ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध जानकारियों को फॉर्म-16, वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और DECEMBER 31 फॉर्म 26एएस के साथ मिलान करना होता है।
INCOME TAX RETURN FORM : आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए आइटीआर-1 और 4 फार्म किए जारी
50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों व फर्मों के लिए होते हैं यह फार्म
नई दिल्ली । आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2024-25 में आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने के लिए फार्म एक और चार जारी कर दिए हैं। आइटीआर-1 और 4 फार्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों और फर्मों के लिए होते हैं। आयकर विभाग का कहना है कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के दौरान 50 लाख रुपये तक की आय वाले अविभाजित हिंदू परिवारों (एचयूएफ) के अतिरिक्त व्यक्ति, कंपनियां और पेशेवर लोग चालू वित्त वर्ष के लिए आइटीआर दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।
सामान्य तौर पर आइटीआर फार्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधिसूचित किए जाते हैं। पिछले वर्ष यह फार्म फरवरी में अधिसूचित किए गए थे। इस वर्ष करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने में सक्षम बनाने के लिए आइटीआर फार्म दिसंबर में ही अधिसूचित किए गए हैं। आइटीआर-1 (सहज) और आइटीआर-4 (सुगम) काफी सरल फार्म हैं, जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं।
वेतन, एक घर के किराये, अन्य स्रोतों और कृषि से पांच हजार रुपये तक कमाने वाले व्यक्तिगत करदाता आइटीआर-1 या सहज के जरिये रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह, कारोबार या पेशे से 50 लाख लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्ति, एचयूएफ और फर्मों (एलएलपी के अलावा) सुगम फार्म के जरिये रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।