सिम कार्ड जारी करने से पहले बायोमीट्रिक पहचान अनिवार्य, राष्ट्रीय हित में दूरसंचार सेवाओं को नियंत्रण में ले सकेगी सरकार
नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को नया दूरसंचार विधेयक, 2023 पारित हो गया। इस विधेयक में फर्जी सिम लेने पर तीन साल की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, विधेयक में उपभोक्ताओं को सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमीट्रिक पहचान करने को भी कहा गया है।
नये विधेयक में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सरकार को अस्थायी रूप से दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण में लेने की अनुमति देने और उपग्रह स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए नीलामी नहीं बल्कि प्रशासनिक प्रणाली अपनाने का प्रावधान किया गया है।
दूरसंचार विधेयक, 2023, को संक्षिप्त बहस के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, यह विधेयक दूरसंचार क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा देगा।