पैन-आधार लिंक न करने पर 20% टीडीएस, आयकर विभाग भेज रहा नोटिस
नई दिल्ली : आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर अब संपत्ति पर एक की बजाय 20 प्रतिशत का टीडीएस (स्रोत पर कर) देना पड़ सकता है। इसके लिए आयकर विभाग ने नए नियमों के तहत सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हैं।
आयकर अधिनियम के अनुसार, 50 लाख या इससे ज्यादा रकम की किसी भी संपत्ति के खरीदार को केंद्र सरकार को एक प्रतिशत टीडीएस चुकाना होता है और बाकी राशि विक्रेता को दी जाती है। आधार और पैन को लिंक करने की समय-सीमा खत्म होने के करीब छह महीने बाद आयकर विभाग ने 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों को नोटिस भेजा है।
इस नोटिस में उन्हें संपत्ति की खरीद पर 20 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, विभाग को ऐसे कई मामले मिले हैं, जहां संपत्ति बेचने वालों के पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं।
विलंब शुल्क देकर लिंक करा सकते हैं
आयकर अधनियिम की धारा 139-एए के तहत आईटीआर में आधार लिंक कराना जरूरी है। आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। इस तिथि तक पैन और आधार को मुफ्त में लिंक कराया जा सकता था। हालांकि, अभी भी 1000 रुपये का विलंब शुल्क देकर पैन और आधार को लिंक करा सकते हैं।