एनपीएस से निकासी के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन जरूरी, अंशधारकों के पैसे का समय पर सुनिश्चित होगा हस्तांतरण
नई दिल्ली। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशधारकों के धन निकासी के लिए 'पेनी ड्रॉप' सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। इससे अंशधारकों के पैसे का समय पर हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। कोष विकास पेंशन नियामक एवं प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की हालिया अधिसूचना के मुताबिक, नाम मिलान, निकास/निकासी आवेदनों को प्रॉसेस करने और ग्राहक के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए।
यह प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और एनपीएस लाइट में सभी प्रकार की निकासियों के साथ ग्राहकों के बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू होगा। पेनी ड्रॉप प्रक्रिया के तहत, रिकॉर्ड रखने वाली केंद्रीय एजेंसियां (सीआरए) बैंक बचत खाते की सक्रिय स्थिति देखती हैं। बैंक खाता संख्या और पीआरएएन (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) या दाखिल दस्तावेज में दिए गए नाम का मिलान करती हैं।
सुविधा: एनपीएस से निकासी के लिए खाते का तुरंत सत्यापन होगा
नई दिल्ली । पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े कुछ नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत अब कोष से धनराशि निकालने या फिर योजना से बाहर निकलने पर सदस्य के बैंक खाते का तत्काल सत्यापन अनिवार्य होगा। इस बदलाव से यह सुनिश्चित होगा कि एनपीएस सदस्यों के बैंक खाते में समय पर निकासी की रकम जमा हो जाए। ये प्रावधान एनपीएस, अटल पेंशन
योजना और एनपीएस लाइट में सभी प्रकार की निकासियों और बैंक खाता विवरणों में बदलाव के लिए लागू होंगे। इस संबंध में नियामक ने सर्कुलर जारी किया है। इसके अनुसार बैंक खाते का सत्यापन 'पेनी ड्रॉप' तरीके से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में बैंक खाते के विवरण को अपडेट करने के लिए नाम मिलान के साथ ही निकासी अनुरोध का विस्तृत विवरण देना आवश्यक है।
गलती होने पर सदस्य को सूचित किया जाएगा: अगर पेनी-ड्रॉप सत्यापन असफल होता है तो सीआरए को इसकी जानकारी एनपीएस सदस्य के मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भेजनी होगी। सदस्य को सलाह दी जाएगी कि वे अपने नोडल ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। नोडल ऑफिसर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ग्राहक के बैंक खाते की विवरण में बदलाव को लेकर फैसला करेगा।
क्या है पेनी ड्रॉप सत्यापन
पेंशन नियामक ने एनपीएस सदस्यों के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन सुविधा शुरू की थी। इसके तहतभ सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी किसी सदस्य के बैंक खाते की मौजूदा स्थिति की जांच करती हैं और खाते में नाम को स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में नाम और जमा किए गए दस्तावेजों के साथ मिलान करती है। लाभार्थी के बैंक खाते में एक रुपये भेजकर उसे सत्यापित किया जाता है।
सत्यापन असफल होने पर खारिज होगा निवेदन
पेंशन नियामक ने स्पष्ट किया है कि विवरण को बदलने के लिए पेनी ड्रॉप सत्यापन अनिवार्य रूप से सफल होना चाहिए। यदि सेंट्रल रिकॉर्ड एजेंसी (सीआरए) सत्यापन में असफल रहती है तो एनपीएस से धन निकासी, योजना से बाहर निकलने या बैंक खाते के विवरण में बदलाव को लेकर किसी भी निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि जब भी किसी सदस्य का सत्यापन असफल हो जाता है तो सीआरए अतिरिक्त सत्यापन करता है।