प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग से रिटायर तृतीय श्रेणी कर्मचारी से 4,50,915 रुपये के अधिक वेतन भुगतान की वसूली पर रोक लगा दी है और याचिका पर राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करहल मैनपुरी में सहायक शोध अधिकारी रहे महेश चंद्र शाक्य की याचिका पर अधिवक्ता कमलाकांत मिश्र व वरुण मिश्र को सुनकर दिया है। अधिवक्ता का कहना है कि याची 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुआ और 14 फरवरी 2023 के आदेश से अधिक भुगतान की वसूली का आदेश दिया गया है। ।
ऐसा करना रफीक मसीह केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लघन है। याचिका में संयुक्त निदेशक प्रशासन परिवार कल्याण महानिदेशालय लखनऊ के 14 फरवरी 2023 चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करहल मैनपुरी के चार जुलाई 2023 एवं अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करहल मैनपुरी के 11 अगस्त 2023 के आदेशों की वैधता को चुनौती दी गई है।