प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं देने पर सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने गाजियाबाद के सिंचाई विभाग से सेवानिवृत कर्मचारी जगवीर सिंह रोहिला की याचिका पर दिया है।
याची जगवीर अधिशासी अभियंता कार्यालय में वैयक्तिक सहायक के पद से 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2017- 18 की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने की मांग की, जिसे विभाग ने ठुकरा दिया था।