नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण करने वाले सभी बैंकों से बीमार और अस्पताल में भर्ती पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में मदद करने के लिए उनके पास 'डोरस्टेप कार्यकारियों' भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक आदेश में कहा है कि सभी बैंक 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले अति वरिष्ठ पेंशनभोगियों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र बनवाने को लेकर जागरूकता पैदा करने के प्रयास करें। चेहरे का सत्यापन करने वाली तकनीक के इस्तेमाल करें। दरअसल, सभी पेंशनभोगियों को अपनी पेंशन आगे भी पाने के लिए हर साल अपने जीवित होने का प्रमाण देना होता है जिसे जीवन प्रमाणपत्र कहा जाता है।
एक अक्तूबर से सुविधा
आदेश के मुताबिक, बैंक डोरस्टेप बैंकिंग कार्यकारियों की नियुक्ति करके जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा दे सकते हैं। बैंक 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को एक अक्टूबर से यह सुविधा देने का निर्देश अपनी शाखाओं को दे सकते हैं। बैंकों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनवाने की सुविधा के बारे में सूचना देने के लिए लिए विभिन्न मंचों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया गया है। इस बारे में बैंक शाखाओं एवं एटीएम पर पोस्टर के जरिये सूचना दी जा सकती है।