आयोग ने कहा- इस तरह लागू किया जाए कि सभी धर्मों में स्वीकार्य हो
मुकदमों का निस्तारण होगा आसान, असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी
लखनऊ। राज्य विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने पर सहमति दे दी है। आयोग का मानना है कि क्रिमिनल लॉ की तरह यूसीसी को इस तरह लागू किया जाए कि उसकी सभी धर्मों में स्वीकार्यता हो ।
राष्ट्रीय विधि आयोग ने देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सभी राज्य सरकारों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सहित अन्य धर्मों में विवाह तलाक, बंटवारा, उपहार, गोद लेने सहित अन्य मुद्दों की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट व सुझाव भी मांगे हैं।
यूपी सरकार की ओर से राज्य विधि आयोग से राय मांगी गई थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन में पेश की है। आयोग का मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 37 के तहत यूसीसी लागू करना सरकार का दायित्व है। लिहाजा यूसीसी लागू होना चाहिए। लेकिन इस तरह लागू किया जाए जिससे वह किसी धर्म पर बोझ न लगे। यूसीसी के नियम और शर्तें सभी धर्मों में स्वीकार्य होनी चाहिए।
आयोग का मानना है कि वर्तमान में धर्म के अनुसार अलग-अलग कानून होने से न्यायालयों में मुकदमों के निस्तारण में असमंजस की स्थिति है। यूसीसी लागू होने से असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी और मुकदमों का निस्तारण तेजी से होगा। उधर, विधि एवं न्याय विभाग ने भी अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण सहित अन्य विभागों से यूसीसी को लेकर राय मांगी है।