यूपी : अप्रैल 2005 के बाद नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन नहीं, राज्य सरकार ने की स्थिति साफ
लखनऊ । केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पत्र के बाद राज्य सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। नियुक्ति विभाग ने कहा है कि एक अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापन पर जिन्हें भी नौकरी मिली है, वे नई पेंशन पाने के हकदार होंगे। उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती है।
केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने तीन मार्च 2023 को राज्यों को पत्र भेजा था इसमें केंद्रीय सेवा के कर्मियों के लिए एक अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर बाद में भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने की कही गई थी। इसके आधार पर राज्य अगर चाहे तो वित्तीय स्थिति का आकलन करते हुए विचार कर सकता है।
न्यायिक सेवा और उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारियों ने इस संबंध में नियुक्ति विभाग को जिनकी भर्ती की विज्ञप्ति नेशनल पेंशन स्कीम अधिसूचना के दिनांक के पूर्व जारी हुई थी, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में पत्र भेजा था । नियुक्ति विभाग ने इस पर स्थिति साफ की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में लागू की गई व्यवस्थाओं को राज्य सरकार अपने यहां शत-प्रतिशत लागू करने के लिए बाध्य नहीं है।
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