Searching...
Thursday, August 24, 2023

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए 'File ITR Now, Pay Tax Later' सुविधा शुरू की

आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए 'File ITR Now, Pay Tax Later' सुविधा शुरू की


अब आप Income Tax Department की Website पर भी ऐसी ही एक स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। यह स्कीम है 'File ITR Now, Pay Tax Later'। इस नए फीचर की मदद से कोई भी कर दाता अभी ITR File कर भविष्य में Income Tax का भुगतान करने की सुविधा प्राप्त कर सकता है।अब आप Income Tax Department की Website पर भी ऐसी ही एक स्कीम का फायदा उठा पाएंगे। यह स्कीम है 'File ITR Now, Pay Tax Later'। इस नए फीचर की मदद से कोई भी कर दाता अभी ITR File कर भविष्य में Income Tax का भुगतान करने की सुविधा प्राप्त कर सकता है।


नई दिल्ली । आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए 'फाइल आईटीआर नाउ, पे टैक्स लेटर' सुविधा शुरू की है। इसकी मदद से कोई भी करदाता अभी आईटीआर दाखिल करने के बाद भविष्य में बकाया आयकर का भुगतान कर सकता है। आयकर विभाग की वेबसाइट पर यह विकल्प मुहैया करा दिया गया है।


वर्तमान व्यवस्था में आईटीआर दाखिल करने पर लंबित आयकर का भुगतान करना पड़ता है। बिना कर चुकाए आईटीआर दाखिल नहीं की जा सकती है। आयकर विभाग के अनुसार इस नई सुविधा में आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता कुछ शर्तों के साथ बकाया कर का भुगतान बाद में करने का विकल्प चुन सकता है। 



भुगतान के लिए 30 दिन का समय मिलेगा

आयकर विभाग के अनुसार, आईटीआर दाखिल करने के बाद करदाता को नोटिस भेजा जाएगा। इसमें कर की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा, जिसमें कोई दंडात्मक ब्याज नहीं लगेगा। यदि बकाया कर का भुगतान 30 दिनों के बाद किया जाता है तो दंडात्मक ब्याज लागू होगा।


इन शर्तों का ध्यान रखें

इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं। मसलन, आईटीआर दाखिल करते समय इस विकल्प का चयन करते हैं तो शर्तों के विकल्प दिखाई देंगे। पहले में करदाता को डिफाल्टर माना जा सकता है। दूसरे में लिखा होगा कि आप देय कर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। यानि इसका सुविधा का इस्तेमाल करने पर ब्याज समेत अधिक कर चुकाना पड़ सकता है।


इस सुविधा का ऐसे कर सकते हैं इस्तेमाल

आयकर के पोर्टल पर (https://www.incometax.gov.in) पर जाएं और पैन कार्ड की मदद से लॉगइन करें। इसके बाद ई-फाइल विकल्प में आयकर रिटर्न दाखिल करें चुनें।

रिटर्न भरने करने की प्रक्रिया के दौरान जरूरी जानकारियां दर्ज करें। आयकर पोर्टल स्वचालित रूप से गणना करेगा कि कोई अतिरिक्त कर बकाया तो नहीं है। देनदारी होने पर आप बाद में भुगतान करें' या 'अभी भुगतान करें विकल्प का चुन सकते हैं।

बाद में भुगतान करें विकल्प चुनने के बाद आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद बकाया कर का भुगतान विभाग के निर्देशों के मुताबिक करना होगा।

संबन्धित खबरों के लिए क्लिक करें

GO-शासनादेश NEWS अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनुकम्पा नियुक्ति अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण अवकाश आधार कार्ड आयकर आरक्षण आवास उच्च न्यायालय उच्‍च शिक्षा उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड उपभोक्‍ता संरक्षण एरियर एसीपी ऑनलाइन कर कर्मचारी भविष्य निधि EPF कामधेनु कारागार प्रशासन एवं सुधार कार्मिक कार्यवाही कृषि कैरियर कोर्टशाला कोषागार खाद्य एवं औषधि प्रशासन खाद्य एवम् रसद खेल गृह गोपनीय प्रविष्टि ग्रामीण अभियन्‍त्रण ग्राम्य विकास ग्रेच्युटी चतुर्थ श्रेणी चयन चिकित्सा चिकित्‍सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति जनवरी जनसुनवाई जनसूचना जनहित गारण्टी अधिनियम धर्मार्थ कार्य नकदीकरण नगर विकास निबन्‍धन नियमावली नियुक्ति नियोजन निर्वाचन निविदा नीति न्याय न्यायालय पंचायत चुनाव 2015 पंचायती राज पदोन्नति परती भूमि विकास परिवहन पर्यावरण पशुधन पिछड़ा वर्ग कल्‍याण पीएफ पुरस्कार पुलिस पेंशन प्रतिकूल प्रविष्टि प्रशासनिक सुधार प्रसूति प्राथमिक भर्ती 2012 प्रेरक प्रोबेशन बजट बर्खास्तगी बाट माप बेसिक शिक्षा बैकलाग बोनस भविष्य निधि भारत सरकार भाषा मत्‍स्‍य मंहगाई भत्ता महिला एवं बाल विकास माध्यमिक शिक्षा मानदेय मानवाधिकार मान्यता मुख्‍यमंत्री कार्यालय युवा कल्याण राजस्व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद राज्य सम्पत्ति राष्ट्रीय एकीकरण रोक रोजगार लघु सिंचाई लोक निर्माण लोक सेवा आयोग वरिष्ठता विकलांग कल्याण वित्त विद्युत विविध विशेष भत्ता वेतन व्‍यवसायिक शिक्षा शिक्षा शिक्षा मित्र श्रम सचिवालय प्रशासन सत्यापन सत्र लाभ सत्रलाभ समन्वय समाज कल्याण समाजवादी पेंशन समारोह सर्किल दर संवर्ग संविदा संस्‍थागत वित्‍त सहकारिता सातवां वेतन आयोग सामान्य प्रशासन सार्वजनिक उद्यम सार्वजनिक वितरण प्रणाली सिंचाई सिंचाई एवं जल संसाधन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना सेवा निवृत्ति परिलाभ सेवा संघ सेवानिवृत्ति सेवायोजन सैनिक कल्‍याण स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन स्थानांतरण होमगाडर्स