सेवानिवृत्त भी हो सकते हैं जांच अफसर – सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच के लिए किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को भी जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ किया है कि कानून के तहत यह जरूरी नहीं है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जांच सिर्फ लोक सेवक यानी सेवारत अधिकारी ही करे।
कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के 2010 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एक सेवानिवृत्त अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया जा सकता।
जरूरी नहीं कि लोकसेवक सेवारत अधिकारी हो पीठ ने अपने फैसले में कहा है, ‘केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक प्राधिकारी को एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। यह जरूरी नहीं है कि जांच अफसर सिर्फ लोक सेवक यानी सेवारत अधिकारी ही हो।’
कोर्ट ने आलोक कुमार मामले में पारित फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि नियम 9(3) में ‘अन्य प्राधिकारी’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न कि ‘लोक सेवक’ शब्द का, जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का जांच कर सकता है।