अब पांच हजार के स्टांप से ही अपनों के नाम कराएं संपत्ति की रजिस्ट्री, रक्त संबंधी मामलों में दान विलेख पर स्टांप ड्यूटी से छूट की अधिसूचना जारी
लखनऊ : परिवार की संपत्ति का पारिवारिक सदस्यों के बीच बंटवारे के लिए संबंधित सदस्यों के पक्ष में दान विलेख ( गिफ्ट डीड) पर अब सिर्फ पांच हजार रुपये की ही स्टांप ड्यूटी देनी होगी। ऐसे मामलों में संपत्ति के विक्रय विलेख (सेल डीड) की रजिस्ट्री की तरह संपत्ति के मूल्य का सात प्रतिशत तक स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी। पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी के साथ संपत्ति के मूल्य का एक प्रतिशत निबंधन शुल्क भी देना होगा। इस संबंध में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई।
प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन लीना जौहरी की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक दान विलेख के दायरे में आने वाले पारिवारिक सदस्यों में पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधु, सगा भाई, सगी बहन, दामाद, पुत्र व पुत्री के बेटा-बेटी के साथ ही अब सगे भाई की मृत्यु होने की दशा में उसकी पत्नी भी आएगी। स्टॉप ड्यूटी से छूट का दुरुपयोग न होने पाए इसलिए अब पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी पर एक बार दान विलेख की रजिस्ट्री होने के पांच वर्ष बाद ही संबंधित मामले में स्टॉप ड्यूटी से फिर छूट मिलेगी ।
छूट सिर्फ आवासीय व कृषि संपत्ति के दान पर ही मिलेगी। औद्योगिक, व्यावसायिक, संस्थागत संपत्ति आदि पर ड्यूटी से किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं पारिवारिक सदस्यों के बीच संपत्ति के दान पर ही छूट मिलेगी।