नगर निकायों में अब सिर्फ मृतक आश्रित कोटे से ही होगी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती, शेष पदों को आउटसोर्सिंग के जरिये भरा जाएगा
तैयार हो रही उप्र नगर पालिका, जलसंस्थान (अकेंद्रीयत) सेवा नियमावली
लखनऊ। नगर निकायों में अब सिर्फ मृतक आश्रित कोटे से ही चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थायी रूप से भर्ती की जाएगी। शेष पदों को आउटसोर्सिंग के जरिये भरा जाएगा। | इस व्यवस्था को लागू करने के लिए जल्द ही उप्र नगर पालिका जलसंस्थान (अकेंद्रीयत) सेवा नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दिलाने की तैयारी है। नगर विकास विभाग इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है।
मौजूदा व्यवस्था के तहत अकेंद्रीयत सेवा के पदों पर भर्ती कर रहा है। नगर निकायों के स्तर पर की जाती है। नगर निगमों में नगर आयुक्त और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में चेयरमैन के पास भर्ती का अधिकार है।
अकेंद्रीयत सेवा के कर्मचारियों के लिए अब तक सेवा नियमावली नहीं है। इसलिए नगर निकायों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर मनमाने तरीके से भर्ती का खेल होता है।
इसके मद्देनजर नगर विकास विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से अकेंद्रीयत सेवा नियमावली तैयार नियमावली बनने के बाद नगर निकायों को अकेंद्रीयत सेवा के रिक्त पदों का ब्योरा सबसे पहले स्थानीय निकाय निदेशालय को भेजना होगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद ही भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा। इसके बाद आवेदन लिए जाएंगे।