Pension News: उत्तर प्रदेश के करीब साढ़े सोलह लाख पेंशनरों को पेंशन से हाथ धोना पड़ सकता है। शासन के नए निर्देश के अनुसार पेंशन पाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना या पात्र गृहस्थी योजना का पात्र होना जरूरी है और विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई अब तक की सूचनाओं के मुताबिक सूबे में 16 लाख 49 हजार 703 पेंशनर्स ऐसे हैं जो इसके तहत पात्र नहीं हैं।
प्रदेश सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन पा रहे लाभार्थियों के सम्बंध में निर्देश दिया है कि इनके बारे में सत्यापन कराया जाए कि ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित हैं या नहीं। शासन के अनुसार, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अंत्योदय अन्न योजना या पात्र गृहस्थी योजना के पात्र लाभार्थियों को ही पेंशन का लाभ दिया जाए।
सूत्रों के मुताबिक विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत चौथी किस्त के भुगतान के बाद डाटाबेस को पुन राशन कार्ड संख्या, फेमिली आईडी से सीडिंग कराने पर पता चला है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना में 10 लाख 15 हजार 609, महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशनर्स में 4 लाख 61 हजार 853, दिव्यांग जन सशक्तीकरण पेंशन योजना में 1 लाख 70 हजार 388 तथा कुष्ठावस्था पेंशन योजना में 1853 पेंशनर्स राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित नहीं हैं।
जिलापूर्ति अधिकारी के सहयोग से सत्यापन कराएं विभाग
शासन से जिलाधिकारियों को कहा गया है कि जनपद स्तरीय अधिकारियों और जिलापूर्ति अधिकारी की जिम्मेदारी में टीमें गठित कर लाभार्थियों का ग्रामस्तर पर सत्यापन कराया जाए। यदि पेंशनर पात्र होते हुए भी राशनकार्ड से वंचित हैं तो उनका राशन कार्ड पात्रतानुसार बनवाकर उपलब्ध कराया जाए। जो पेंशनर अपात्र पाए जाएं उनका सक्षम स्तर पर रिपोर्ट तैयार कराकर पेंशन निरस्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही कहा गया है कि जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा एकीकृत सामाजिक पोर्टल https://sspy-up.gov.in पर लॉग इन कर निर्धारित फार्मेट में सत्यापन रिपोर्ट आनलाइन फीड कराई जाए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आच्छादित नहीं ये पेंशनर
वृद्धावस्था पेंशनर्स 1015609
निराश्रित महिला पेंशनर्स 461853
दिव्यांग पेंशनस 170388
कुष्ठावस्था पेंशनर्स 1853
यूपी में इतनों को पेंशन
वृद्धावस्था पेंशन 4210186
निराश्रित महिला पेंशन 3262132
दिव्यांग पेंशन 1119129