ध्यान रहे : पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा नजदीक, दोनों दस्तावेज न जोड़ने से होंगे कई नुकसान
नई दिल्ली । जून का महीना खत्म होने को है और बाकी बचे दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इनमें कुछ जरूरी आर्थिक कार्य निपटा लेने चाहिए। इसमें पैन और आधार को जोड़ने की महीने के खत्म होने से पहले पूरा करने की आवश्यकता है। याद रखें कि अगर आप तय समय सीमा तक इन कामों को निपटा नहीं पाए तो बाद में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
अगर आपने अभी तक अपने पैन को अपने आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो जल्द से जल्द ये काम कर लें। पैन-आधार को जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून, 2023 है। इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया जा चुका है, लेकिन अब 30 जून की नई समय सीमा के साथ जिन लोगों ने अभी तक दोनों दस्तावेजों को नहीं जोड़ा है, उनके पास अपने पैन को आधार से जोड़ने का आखिरी मौका है क्योंकि आपका पैन आधार से लिंक नहीं होने पर निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर आपके कई महत्वपूर्ण कार्य बीच में ही अटक सकते हैं।
एक हज़ार रुपए के विलंब शुल्क के साथ आधार और पैन करें लिंक, 30 जून तक है मौका
पैन को आधार से 30 जून तक जोड़ें वरना लगेगा तगड़ा जुर्माना, कार्ड हो जाएगा निष्क्रिय और रिफंड का दावा नहीं कर पाएंगे
1000 रुपये का जुर्माना देना होगा पैन संख्या को दोबारा सक्रिय करने के लिए
आयकर विभाग ने पैन संख्या को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य किया है। इसकी अंतिम तिथि पहले 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून किया गया था। यदि आपने अब तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो इस काम को जल्द निपटा लें। 30 जून के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे करदाता न तो कर रिफंड और न ही उस पर ब्याज का दावा कर पाएगा।
इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस भी अधिक दर पर लिया जाएगा। पैन संख्या को दोबारा सक्रिय करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। भुगतान के 30 दिन के अंदर पैन को फिर शुरू किया जा सकेगा।