सेवा समाप्ति के दिन मिली वेतन वृद्धि पेंशन में शामिल होगी
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि न्यायिक अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के अगले दिन देय वेतन वृद्धि को उसकी पेंशन की गणना में शामिल किया जा सकता है। हालांकि यह 2,24,100 रुपये की उच्च सीमा के अधीन होगी।
वेतन आयोग ने सुझाव दिया था कि न्यायिक अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद अगले दिन मिलने वाली वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन की गणना में दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन और जस्टिस पीएस नरसिम्हा सहित पीठ ने ऑल इंडिया जज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में वेतन आयोग के इस सुझाव स्वीकार किया।
इस संबंध में, पीठ ने हाल के निर्णय के निर्देश केपीटीसीएल और अन्य केसीपी मुंडिनामणि का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सरकारी कर्मचारियों को केवल इस आधार पर वार्षिक वृद्धि देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे वृद्धि के अगले दिन सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पीठ ने कहा, ऐसी परिस्थितियों में, अब तक आयोग की सिफारिशें पेंशन के उद्देश्यों के लिए वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से उचित है।
सिफारिश की स्वीकृति मिलने के परिणाम स्वरूप पेंशन की गणना में इस वेतन वृद्धि को शामिल करना चाहिए, इसलिए यह निर्देश दिया जाता है कि हाईकोर्ट नियम को यह बताने के लिए संशोधित करें कि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद के दिन न्यायिक अधिकारी को जो वेतन वृद्धि मिलनी होती है, उसे अपने अंतिम वेतन के रूप में उसकी पेंशन की गणना में शामिल किया जा सकता है।