नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित महापौरों / पार्षदों / अध्यक्षों / सदस्यों द्वारा 26 और 27 मई को लिया जाएगा शपथ ग्रहण, देखें जारी अधिसूचना
राज्य सरकार ने चुनाव परिणाम मिलने के बाद मंगलवार को निकाय गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। मेयर व अध्यक्ष के साथ सदस्यों के शपथ ग्रहण की तारीख 26 व 27 मई तय की गई है। इसके साथ ही पहली बार निकाय गठन की अधिसूचना की तिथि से एक माह के अंदर यानी 23 जून तक नगर निगम सदन और पालिका परिषद व नगर पंचायत बोर्ड की बैठक बुलाना अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराने के निर्देश भेज दिए हैं। नगर निगमों में मेयर और पार्षदों को मंडलायुक्त या उनकी अनुपस्थिति में डीएम नवनिर्वाचित मेयर व अध्यक्ष को 26 और 27 मई को दिलाएंगे शपथ।
राज्य सरकार ने चुनाव परिणाम मिलने के बाद मंगलवार को निकाय गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। मेयर व अध्यक्ष के साथ सदस्यों के शपथ ग्रहण की तारीख 26 व 27 मई तय की गई है। इसके साथ ही पहली बार निकाय गठन की अधिसूचना की तिथि से एक माह के अंदर यानी 23 जून तक नगर निगम सदन और पालिका परिषद व नगर पंचायत बोर्ड की बैठक बुलाना अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराने के निर्देश भेज दिए हैं। नगर निगमों में मेयर और पार्षदों को मंडलायुक्त या उनकी अनुपस्थिति में डीएम द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। डीएम द्वारा शपथ दिलाई जाएगी।
नगर निगमों / नगर पालिका परिषदों / नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित महापौरों / पार्षदों / अध्यक्षों / सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने के संबंध में।