डाकघर में 2000 के नोट नहीं बदल सकेंगे
देश के डाकघरों में दो हजार रुपये के नोट बदलने की व्यवस्था नहीं रहेगी। मिली जानकारी के मुताबिक, डाकघरों में जिन लोगों का खाता है वहां पर लोगों को नोट बदलने की सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि, इन खातों में लोग दो हजार रुपये के नोट जमा जरूर करा सकेंगे।
एक अधिकारी ने बताया कि डाकघरों में नोट बदलने से जुड़ी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके लिए ग्राहक केवल रिजर्व बैंक के कार्यालयों या फिर बैंक शाखाओं में जा सकते हैं। दो हजार रुपये के नोट अभी भी लीगल टेंडर है। ऐसे में इसे जमा करने में कोई भी पाबंदी नहीं है, बशर्ते जमाकर्ता के खाते का केवाईसी कराया गया हो।
19 मई को रिजर्व बैंक ने ऐलान किया था कि नए दो हजार रुपये के नोट अब बैंकों की ओर से जारी नहीं किए जाएंगे। साथ ही कहा गया था कि दो हजार रुपये के नोट 30 सितंबर तक बैंकों में जमा कर दें या फिर बदल लें।
रिजर्व बैंक की सीमा के मुताबिक, एक व्यक्ति एक बार में 20 हजार रुपये तक के नोट बदल सकता है। इस मुद्रा में रकम जमा करने की कोई सीमा नहीं है। रिजर्व बैंक ने इस नोट का लीगल टेंडर स्टेटस अभी बरकरार रखा है।
2000 के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले के बाद आरबीआई गवर्नर दास ने पहली बार कहा, जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है, पर 2000 का नोट है, उनके लिए भी सबकी तरह नोट बदलने की प्रक्रिया लागू होगी। दास ने कहा, लोग आश्वस्त रहें, पर्याप्त संख्या में मुद्रित नोट उपलब्ध हैं।
देश के सभी बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक की 19 क्षेत्रीय शाखाओं में आज यानी मंगलवार से दो हजार रुपये के नोट बदले जाएंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, लोगों के पास चार महीने का वक्त है। आराम से बैंक जाएं और नोट बदलें। घबराने की जरूरत नहीं है। बैंकों के पास पर्याप्त पैसा है। दास ने कहा, बैंकों की शाखाओं में भीड़ लगने की आशंका नहीं है। नोट बदलवाने के लिए जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि भीड़ न लगाएं। दास ने स्पष्ट किया, कारोबारी समेत कोई भी संस्थान दो हजार का नोट लेने से इन्कार नहीं कर सकता।
2000 के नोट को चलन से बाहर करने के फैसले के बाद आरबीआई गवर्नर दास ने पहली बार कहा, जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है, पर 2000 का नोट है, उनके लिए भी सबकी तरह नोट बदलने की प्रक्रिया लागू होगी। दास ने कहा, लोग आश्वस्त रहें, पर्याप्त संख्या में मुद्रित नोट उपलब्ध हैं। आरबीआई और बैंकों के करेंसी चेस्ट में पर्याप्त पैसा है।
प्रभावित नहीं होंगी आर्थिक गतिविधियां
लेन-देन में 2000 का नोट शायद ही इस्तेमाल हो रहा है। यह नोट प्रचलन में कुल मुद्रा का केवल 10.8% हैं। इसलिए, इसे वापस लेने से आर्थिक गतिविधियां प्रभावित नहीं होंगी। -शक्तिकांत दास, गवर्नर, रिजर्व बैंक
आगे क्या होगा...30 सितंबर को ही करेंगे फैसला
आरबीआई गवर्नर दास ने कहा, नोट बदलने की समय सीमा 30 सितंबर इसलिए तय की है, ताकि इसे गंभीरता से लिया जा सके। वरना जमा करने या बदलने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती। दास ने कहा, 30 सितंबर के बाद क्या होगा, इस पर अभी कोई जवाब नहीं दे सकता। इस दौरान अधिकांश नोट वापस आने की उम्मीद है। आगे का फैसला 30 सितंबर को ही करेंगे।
दो हजार के नोटाें का मकसद पूरा : दास ने कहा, 2000 का नोट लाने का उद्देश्य पूरा हो गया है। तब मुद्रा की कमी पूरा करने के लिए इसे लाए थे। सिस्टम में पर्याप्त रकम हो गई, तो 2018-19 से इनकी छपाई बंद कर दी गई।
आरबीआई गवर्नर दास ने कहा, नोट बदलने की समय सीमा 30 सितंबर इसलिए तय की है, ताकि इसे गंभीरता से लिया जा सके। वरना जमा करने या बदलने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती। दास ने कहा, 30 सितंबर के बाद क्या होगा, इस पर अभी कोई जवाब नहीं दे सकता। इस दौरान अधिकांश नोट वापस आने की उम्मीद है। आगे का फैसला 30 सितंबर को ही करेंगे।
दो हजार के नोटाें का मकसद पूरा : दास ने कहा, 2000 का नोट लाने का उद्देश्य पूरा हो गया है। तब मुद्रा की कमी पूरा करने के लिए इसे लाए थे। सिस्टम में पर्याप्त रकम हो गई, तो 2018-19 से इनकी छपाई बंद कर दी गई।
पहले भी हुई थी वापसी : स्वच्छ नोट नीति के तहत आरबीआई नोटों को वापस लेता रहता है। 2013-14 में भी 2005 से पहले के छपे नोट वापस लिए गए थे।
छाया-पानी का रहे इंतजाम...आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी को देखते हुए नोट बदलवाने आने वाले उपभोक्ताओं के लिए छाया व पानी का पूरा इंतजाम करें। साथ ही, नोटाें का रोजाना हिसाब रखें।
कालाधन सिस्टम में फिर आएगा?
दास ने कहा, खाते में पैसे जमा करने या नकद विनिमय की एक तय प्रक्रिया है। हम अतिरिक्त प्रक्रिया लेकर नहीं आए हैं। 50 हजार से अधिक नकद जमा करने पर पहले की तरह ही पैन दिखाना होगा। एक हजार का नोट जारी करने के संबंध में दास ने कहा कि यह बस अटकलबाजी है। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
2016 जैसी स्थिति तो नहीं होगी?
इस बार 2016 जैसे हालात नहीं होंगे। तब देश की 86% मुद्रा रातोंरात चलन से बाहर कर दी गई थी। दास ने कहा, ऐसे लोग जो लंबे समय से विदेश यात्रा पर हैं या वर्क वीजा पर विदेश में रह रहे हैं, आरबीआई उनकी कठिनाइयों के प्रति संवेदनशील है।
बिना आईडी प्रूफ और फॉर्म भरे ही जमा कर सकेंगे नोट
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कहा है कि ग्राहक दो हजार के नोट बिना किसी आईडी प्रूफ और फॉर्म भरे ही बैंक की विभिन्न शाखाओं से बदलवा सकेंगे। एसबीआई ने कहा है कि 20 हजार कीमत तक के नोट बिना आईडी प्रूफ के बदलवाए जा सकेंगे। इससे पहले दावा किया जा रहा था कि दो हजार के नोट बदलवाने के लिए आईडी प्रूफ, आधार कार्ड दिखाने के साथ ही एक फॉर्म भी भरना होगा।