अंगदान के लिए सरकारी कर्मचारियों को अब मिलेगा 42 दिन का विशेष अवकाश
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अंगदान के लिए कर्मचारियों को 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया है। अबतक 30 दिनों के अवकाश का प्रावधान था ।
कार्मिक मंत्रालय ने आदेश में कहा, अंगदान बड़ी सर्जरी है, जिसके बाद व्यक्ति को स्वस्थ होने के लिए कई दिन अस्पताल में बिताने पड़ते हैं। इस आदर्श काम को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को अधिकतम 42 दिनों का आकस्मिक अवकाश देने का फैसला किया गया है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत किसी भी तरह की अंगदान सर्जरी के लिए यह लागू होगा।
चिकित्सक की सिफारिश जरूरी
छुट्टी के लिए सरकारी पंजीकृत चिकित्सक की अनुशंसा जरूरी है। सामान्य स्थिति में इसे अस्पताल में भर्ती होने के दिन से एक बार में लिया जा सकता है। यह अन्य अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता। पर, असाधरण हालात में इस नियम से छूट भी मिलेगी।