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Wednesday, May 24, 2023

इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन ITR भरने के लिए फॉर्म किया जारी, फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान

इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन ITR भरने के लिए फॉर्म किया जारी, फॉर्म भरते समय इन बातों का रखें ध्यान


आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने की सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके लिए आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इसे वेतनभोगियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों को भरना होगा। इससे पहले विभाग ने ऑफलाइन फॉर्म जारी किए थे। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।


आयकर विभाग के अनुसार, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करते समय फॉर्म-1 और फॉर्म-4 पहले से भरी जानकारियों के (प्री-फिल्ड डाटा) के साथ उपलब्ध होंगे। विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर आईटीआर फॉर्म पहले से भरे हुए डाटा जैसे कुल आय, कुल बचत और टीडीएस आदि अन्य जानकारियों के साथ आते हैं। करदाता को केवल ऑनलाइन फॉर्म में उपलब्ध जानकारियों को फॉर्म-16, वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और फॉर्म 26एएस के साथ मिलान करना होता है।


एआईएस ऐप की मदद ले सकेंगे 
विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए नया मोबाइल ऐप जारी किया है। इसका नाम एआईएस ऐप है। इसमें आयकर दाताओं द्वारा सालभर किए गए हर लेनदेन की जानकारी उपलब्ध होगी। इसकी मदद से आयकर रिटर्न भरना आसान हो जाएगा। ऐप पर कुल वार्षिक आय, निवेश, कुल खर्च, टीडीएस, कर भुगतान या बकाया और रिफंड समेत 46 तरह के लेनदेन की सूचनाएं मिलेंगी।


ऐप में ये प्रमुख सूचनाएं शामिल 
वार्षिक आय. कितना किराया प्राप्त किया, बैंक बैलेंस, कितनी नकदी जमा की, कितनी नकदी निकाली, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लेनदेन, डिविडेंट, बचत खाते पर कितना ब्याज मिला, शेयर और म्युच्युअल फंड की खरीद-फरोख्त, विदेश यात्रा, संपत्ति की खरीद-फरोख्त इत्यादि।


1. आयकर स्लैब में आने वाले हर व्यक्ति के लिए आईटीआर भरना अनिवार्य है। नहीं भरने पर विभाग नोटिस भेज सकता है।

2. प्रीफिल्ड फॉर्म में टीडीएस का मिलान अवश्य करें। भरे हुए और जमा हुए टीडीएस में फर्क होने पर दिक्कत हो सकती है।

3. एक वित्त वर्ष में हुई कुल कमाई और निवेश की जानकारी अवश्य दें। अन्य स्रोत से हुई आय का ब्योरा भी जरूर दें। इन्हें छिपाने पर कार्रवाई हो सकती है।



करदाता आसानी से स्वयं भर सकेंगे आयकर रिटर्न : आईटीआर-1 और 4 जारी, एक्सेल सुविधा भी शुरू की, रिफंड के लिए कागज अपलोड करने होंगे जरूरी


आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑफलाइन रिटर्न (आईटीआर) भरने की क्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ऑफलाइन आईटीआर-1 (सहज) और आईटीआर-4 (सुगम) फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। साथ ही विभाग ने एक्सेल की सुविधा भी शुरू कर दी है, जिसकी मदद से करदाता आसानी से रिटर्न भर पाएंगे।


ऐसे भरना होगा ऑफलाइन फॉर्म 
ऑफलाइन के लिए आयकर दाता को संबंधित फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फिर इसे फॉर्म-16 से मिलान करते हुए या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हुई कुल आय के अनुसार भरना होगा। इसमें कुल आय, कुल बचत और टीडीएस की जानकारी भरनी होगी। फिर फॉर्म को स्कैन कर आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।


विभाग ने ऑफलाइन तरीके से आईटीआर दाखिल करने वालों के लिए एक्सेल आधारित सुविधा को शुरू कर दिया है। करदाता इसे विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। करदाता इसकी मदद से न सिर्फ अपनी टैक्स देनदारी का आकलन कर सकते हैं, बल्कि सीए या विशेषज्ञ की मदद के बिना ही आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं।


● आरटीआर-1 (सहज) यह उन लोगों के लिए है, जिनकी कुल 50 लाख रुपये तक है। इसमें वेतन से आय, घर की संपत्ति, ब्याज से अर्जित आय और 5000 रुपये तक की कृषि आय भी आती है।


● आरटीआर-4 (सुगम) यह उन व्यक्तियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) व फर्मों के लिए है, जिनकी कुल आय 50 लाख तक है। इसमें व्यवसाय व पेशे से आय शामिल है।


● आईटीआर-2 और 3 इसका इस्तेमाल आवासीय संपत्ति से आय अर्जित करने वाले लोग कर सकते हैं जबकि आईटीआर-3 फॉर्म कारोबार एवं पेशे से लाभ अर्जित करने वाले लोगों के लिए है।


● आईटीआर-5, 6 और 7 फार्म 5 और 6 सीमित दायत्वि भागीदारी (एलएलपी) एवं कारोबारों के लिए हैं, जबकि आईटीआर-7 फॉर्म का इस्तेमाल ट्रस्ट कर सकते हैं।


ये दस्तावेज जरूरी

एनपीएस, पीपीएफ, एसएसवाई, एनएससी, एससीएसएस, टैक्स सेविंग एफडी, यूलिप, बीमा इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन ब्याज, होम लोन के मूल पैसे के भुगतान जैसे खर्चों और डोनेशन से जुड़े कागज।



रिफंड के लिए कागज अपलोड करने जरूरी

जो वेतनभोगी आयकर रिटर्न में अतिरिक्त डिडक्शन दिखाते हुए रिफंड के लिए दावा करते हैं, उन्हें इसके पक्ष में जरूरी दस्तावेज पेश करने अनिवार्य है। इस संबंध में आयकर विभाग के नियम स्पष्ट है। संबंधित दस्तावेज जमा न करने पर 200 जुर्माना लगाया जा सकता है।

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