आधार पैन कार्ड लिंक न होने से होंगी यह परेशानियां, चुटकियों में चेक करें अपना लिंकिंग स्टेटस
1- आधार कार्ड व पैन कार्ड लिंक न होने से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे और ज्यादा टीडीएस का भुगतान करना पड़ेगा।
2- 50 हजार रुपये से ज्यादा की एडीआर नहीं खोल पायेंगे।
3- एटीएम कार्ड जारी कराने में समस्या होगी व डीमैट अकाउंट नहीं खोल पायेंगे।
4- नये वाहन नहीं खरीद पायेंगे और न ही पंजीकरण करा पायेंगे। मोटर बीमा भी नहीं करा पायेंगे।
5- 50 हजार से ज्यादा का निवेश एसआईपी व अन्य शेयर मार्केट में नहीं कर पायेंगे।
6- कोई भी सरकारी बांड या निवेश करने में 50 हजार तक ही भुगतान कर पायेंगे।
7- बैंक खातों में 50 हजार से अधिक का लेनदेन एक दिवस में नहीं कर पायेंगे।
8- 50 हजार रुपये से अधिक प्रीमियम की बीमा पॉलिसी का भुगतान वार्षिक नहीं कर पायेंगे।
9- 10 लाख रुपये से ऊपर की कोई भी चल या अचल सम्पत्ति नहीं खरीद पायेंगे।
PAN Aadhaar Link Status : पैन और आधार भरकर एक क्लिक में चेक करें लिंक स्टेटस
PAN Aadhaar Linking Status: करीब है पैन आधार लिंक करने की डेडलाइन, इस तरह घर बैठे चेक करें स्टेटस
PAN Aadhaar Link: पैन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है. इस डेडलाइन की इनकम टैक्स विभाग ने कई बार जानकारी दे चुका है. ऐसे में आप घर बैठे दोनों दस्तावेज के लिकिंग स्टेटस चेक करें.
PAN Aadhaar Linking Status: 31 मार्च, 2023 की तारीख करीब है. यह डेट कई महत्वपूर्ण कार्यों की डेडलाइन हैं. अगर आप पैन कार्ड होल्डर हैं तो पैन और आधार को लिंक (Aadhaar Pan Card Linking) करना अनिवार्य कर दिया गया है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नोटिफिकेशन के अनुसार अगर कोई पैन कार्ड होल्डर्स 31 मार्च, 2023 तक इसे आधार से लिंक नहीं करता है तो उसके पैन को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसके बाद इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए 10,000 रुपये बतौर पेनाल्टी देनी पड़ेगी. वहीं फिलहाल इस कार को करने में केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर होगा बड़ा नुकसान
गौरतलब है कि पैन कार्ड आजकल के वक्त में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय डॉक्यूमेंट बन गया है. ऐसे में अगर पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही आप शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसी स्कीम में भी निवेश नहीं कर पाएंगे. पैन कार्ड को इनएक्टिवेट होने से बचाने के लिए आप दोनों को फटाफट लिंक करें. अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट लिंक हुआ है या नहीं तो आप केवल कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके लिकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं.
🟥 पैन आधार के स्टेटस को एक क्लिक में इस तरह करें चेक
⚫ इसके बाद पैन और आधार नंबर डालें।
⚫ इसके बाद आपको कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं.
🟥 पैन-आधार लिंक करने का प्रोसेस-
🟤 पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometax.gov.in पर सबसे पहले जाएं.
🟤 आगे Login Details दर्ज करें.
🟤 फिर Quick सेक्शन में जाएं और वहां अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करें.
🟤 इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ के ऑप्शन को चुनना होगा.
🟤 आखिर में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे यहां दर्ज कर दें.
🟤 आखिरी में 1,000 रुपये के जुर्माने का भुगतान करके आप दोनों को आसानी से लिंक कर पाएंगे.