INCOME TAX : वित्त विधेयक पर संशोधन के बाद सात लाख से थोड़ी अधिक आय वालों को राहत, जल्द आएगा स्पष्टीकरण
सरकार ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को कुछ राहत दी है। बजट में प्रावधान किया गया था कि सात लाख आय तक कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन यदि आय 7 लाख 100 रुपये है तो इस पर 25,010 रुपये का कर देना पड़ता।
अब वित्त विधयेक के संशोधन में कहा गया है कि सात लाख रुपये से ऊपर जो अतिरिक्त मामूली आय होगी सिर्फ उतना ही कर के तौर पर भुगतान करना होगा। हालांकि फिलहाल इस अतिरिक्त आय की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। जल्द ही इस पर स्पष्टीकरण आ सकता है।