निर्धारित अहर्ता और विज्ञापन से भर्ती हुए संविदा कर्मियों को ही वेतन समिति संस्तुतियों का लाभ, देखें जारी शासनादेश
लखनऊ, शासन ने वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में संविदाकर्मियों के संबंध में की गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा की गई संस्तुतियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। जिसके तहत राजकीय विभागों में संविदा पर कार्यरत उन कार्मिकों को ही इसका लाभ मिलेगा जो पद के लिए निर्धारित अर्हता रखते हैं और जिनकी नियुक्ति विज्ञापन निकालकर की गई है।
ऐसे कार्मिकों को संविदा धनराशि, पुनरीक्षित वैतन मैट्रिक्स में संबंधित पद के लिए निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल की न्यूनतम राशि और उस पर राज्य कर्मचारियों को समय समय पर देय महंगाई भत्ते की धनराशि जोड़ते हुए दी जाएगी। इस संविधा धनराशि को देने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संविदा कार्मिकों द्वारा पूर्णकालिक कार्मिकों के लिए निर्धारित अवधि का कार्य प्रतिदिन किया जाता है। अंशकालिक कार्मिक तथा ऐसे संविदाकर्मी जिनके कार्य के लिए निर्धारित घंटे पूर्णकालिक कार्मिकों से कम हैं उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।
वेतन समिति (2016) के तृतीय प्रतिवेदन भाग-4 द्वारा राजकीय विभागों के संविदा कार्मिकों के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के संबंध में शासनादेश जारी।
राजकीय विभागों में संविदा पर नियुक्त कार्मिकों की संविदा धनराशि, पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में सम्बन्धित पद के लिये निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल की न्यूनतम राशि (संबंधित पे मैट्रिक्स लेवल की पहली कोष्ठिका की धनराशि ) एवं उस पर राज्य कर्मचारियों के लिये समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते की धनराशि को जोड़ते हुए उन्हीं कार्मिकों को अनुमन्य करायी जाय जो पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों तथा जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की गयी