केंद्रीय कर्मचारियों को हिदायत हड़ताल - प्रदर्शन में न हों शामिल
पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए कर्मचारी संगठनों की रैली के बीच कहा, हो सकती है वेतन कटौती व अनुशासनात्मक कार्रवाई
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को हिदायत दी कि वे किसी भी विरोध प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल न हों। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के यह दृढ़ निर्देश ऐसे समय में आए, जब पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए बने संयुक्त फोरम के तहत नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) ने मंगलवार को जिला स्तर पर रैलियों की योजना बनाई थी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी इन निर्देशों को केंद्र के सभी विभागों के सचिवों को सोमवार को भेजा गया। कहा गया, केन्द्रीय सिविल सेवाओं (आचरण) की नियमावली, 1964 के नियम 7 के साथ सरकारी कर्मचारियों के किसी भी तरह की हड़ताल में शामिल होने पर पाबंदी है। उन्हें सामूहिक स्तर पर आकस्मिक अवकाश लेने, धरने या काम से विरत रहने से भी रोका गया है। निर्देश के अनुसार हड़ताल या धरने में शामिल कर्मचारी के वेतन में कटौती और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
ये भी निर्देश
संबंधित अधिकारी अपने-अपने मंत्रालयों व विभागों के कर्मचारियों को इन निर्देशों की सूचना दें।
■ हड़ताल या प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश या अन्य प्रकार के अवकाश के आवेदन स्वीकृत न करने के लिए भी कहा जा सकता है।
■ जो कर्मचारी काम करना चाहें, उनका कार्यालय परिसरों में बिना बाधा आना सुनिश्चित करें। इसके लिए संयुक्त सचिव प्रशासन को सुरक्षाकर्मियों से समन्वय के लिए कह सकते हैं।
■ जो कर्मचारी धरने, हड़ताल या प्रदर्शन में शामिल होते हैं, उनकी संख्या की रिपोर्ट कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी जा सकती है।