पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस से निकासी और एन्यूटी के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। नया नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके तहत कई दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।पीएफआरडीए ने जारी परिपत्र में कहा है कि इससे एनपीएस के सदस्यों को परेशानी कम होगी और निकासी और एन्यूटी के समय में लगने वाले समय की भी बचत होगी। नियामक ने कहा है कि इसके तहत एनपीएस के निवेशकों और संबंधित नोडल कार्यालयों को अपनी तरफ से जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आगे की कार्रवाई करनी होगी। नियामक ने कहा है कि इसमें सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना है और इसके लिए भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं है।
उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में एनपीएस से निकासी और एन्यूटी लेने में कई माह का समय लग जाता है। इसके अलावा निकासी और एन्यूटी के लिए अलग-अलग दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो एनपीएसधारकों के लिए बेहद बोझिल होती है। इसमें कई तरह के दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं और उसकी जांच में काफी समय लगता है।
यह चार दस्तावेज अपलोड करने होंगे
- एनपीएस निकासी फॉर्म
- निकासी फॉर्म में दिए गए पहचान और पता का प्रमाणपत्र
- बैंक खाता प्रमाण
- प्राण कार्ड की फोटो कॉपी
इस तरह होगी प्रक्रिया
- सीआरए सिस्टम में लॉग इन करके ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू करेंगे
- अनुरोध शुरू करते समय, ई-साइन/ओटीपी प्रमाणीकरण, नोडल कार्यालय/पीओपी द्वारा अनुरोध को प्राधिकृत
- किए गए अनुरोध के बारे में सदस्य को जरूरी सूचना प्रदान की जाएगी
- अनुरोध शुरू करने के दौरान पता, बैंक विवण, नॉमिनी आदि के विवरण एनपीएस खाते से स्वत: लिए जाएंगे
- एनपीएसधारक एकमुश्त/एन्यूटी की राशि के प्रतिशत का चयन करेंगे
- एनपीएसधारक के बैंक खाता (सीआरए में पंजीकृत) को ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन से सत्यापित किया जाएगा
- अनुरोध करते समय जरूरी केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना होगा
- इसके बाद ओटीपी प्रमाणीकरण या आधार के जरिए ई-साइन का विकल्प चुनकर सत्यापित करना होगा
- अनुरोध के बाद आगे दस्तावेज की जांच की जिम्मेदारी नोडल कार्यालय की होगी
इन बातों का रखें ध्यान
- पूरी प्रक्रिया डिजिटल रूप से करने के लिए एसएमएस और ई-मेल के जरिये ओटीपी प्रमाणीकरण या आधार के जरिए ई-साइन का विकल्प चुनें
- अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज स्पष्ट होने चाहिए
- नाम, जन्म तिथि, नॉमिनी का नाम अपलोड करने के पहले जरूर जांच लें
अभी क्या है स्थिति
मौजूदा समय में सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस के निकासी प्रक्रिया में करीब एक माह का समय लग जाता है। वहीं एन्यूटी लेने और उसके बदले पेंशन लेने की पूरी प्रक्रिया में दो से तीन माह का समय लग जाता है। नए नियम से दोनों प्रक्रिया एक साथ पूरी हो जाएगी। इससे एनपीएसधारकों को ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी।