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Thursday, February 9, 2023

उत्तर प्रदेश में अध्यासित परिवारों के लिये फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में शासनादेश जारी, देखें

यूपी में परिवार आईडी के लिए पोर्टल तैयार, ऑनलाइन पोर्टल जारी

उत्तर प्रदेश में अध्यासित परिवारों के लिये फैमिली आई0डी0- एक परिवार एक पहचान योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश के सम्बन्ध में शासनादेश जारी, देखें 





लखनऊ : हर परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार से जोड़ने की बड़ी योजना पर काम कर रही योगी सरकार ने ‘परिवार आईडी- एक परिवार एक पहचान’ बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://familyid.up.gov.in बुधवार को जारी कर दिया है।


ऐसे सभी परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं हैं, यानी जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वह परिवार आईडी बनवा सकेंगे, जबकि राशन कार्ड धारक परिवारों की राशन कार्ड आईडी ही उनकी परिवार आईडी मानी जाएगी। मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।


जरूरी है आईडी बनना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुसार, एक परिवार एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जाएगी, जिससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस बनेगा। यह डेटाबेस लाभार्थीपरक योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यीकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने और जनसामान्य के लिए सरकारी सुविधाओं के सरलीकरण करने में सहायक होगा।


यह होगा फायदा

 इस आईडी से परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति / निवास प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सुगमता से बिना किसी विलम्ब के प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेगा।

परिवार आईडी : वयस्क कर सकेंगे आवेदन


लखनऊ : परिवार का कोई वयस्क सदस्य स्वयं एवं परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से परिवार आईडी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। यदि कोई आवेदक फैमिली आईडी बनाने के लिये स्वयं आवेदन करता है, तो किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज देय नहीं होगा।


जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से आवेदन करने पर 30 रुपये शुल्क देना होगा। परिवार आईडी बनवाने के लिए आवेदन के सत्यापन की प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की तरह होगी, जिसके तहत उल्लिखित परिवार एवं परिवार के सदस्यों का सत्यापन शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा संबंधित लेखपाल के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी द्वारा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को परिवार आईडी बनवाने की जरूरत नहीं होगी। उनकी राशन कार्ड आईडी ही परिवार आईडी होगी।


3.59 करोड़ परिवारों को नहीं बनवानी होगी

शासनादेश के मुताबिक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे लगभग 3.59 करोड़ परिवार एवं 14.92 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। फैमिली आईडी पोर्टल https://familyid.up.gov.in/portal/index.html के माध्यम से आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। यह पोर्टल उन परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट परिवार आईडी प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है जो राशन कार्ड धारक नहीं हैं, यहां वे स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को पोर्टल पर जोड़कर आवेदन कर सकते हैं।


भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए फैमिली आईडी से सहूलियत होगी। जो परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे भी स्वेच्छा से फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। परिवार आईडी के लिए बनाई गई कार्ययोजना के अनुसार विभिन्न विभागों के डेटाबेस को जोड़ा जाएगा। ऐसे में विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। परिवार आईडी पोर्टल पर आधार आधारित ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है।

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