बस हादसे में मृतक आश्रितों का मुआवजा डेढ़ गुना बढ़ा
लखनऊ : परिवहन निगम निदेशक मंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए। रोडवेज बस दुर्घटना में यात्री की मौत पर आश्रितों को मिलने वाले मुआवजे की राशि में ढाई लाख की वृद्धि का निर्णय लिया गया है।
दुर्घटना में मृत्यु के बाद अभी पांच लाख रुपये दिया जाता था, अब 7.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। यदि यात्री नाबालिग है तो परिजनों को 3.75 लाख रुपये दिये जाएंगे, अभी परिवहन निगम 2.50 लाख रुपये देता है। जिन बच्चों का टिकट नहीं लगता है, अगर उनकी मृत्यु होती है तो 1.87 लाख रुपये दिए जाएंगे। अभी 1.25 लाख रुपये मुआवजे की व्यवस्था है।
मंगलवार को परिवहन मुख्यालय में हुई बैठक के बाद प्रबंधक निदेशक संजय कुमार ने बताया कि गंभीर घायल होने पर तत्काल सहायता 25 हजार रुपये और इलाज पर खर्च राशि में अधिकतम साढ़े सात लाख का भुगतान होगा। स्थायी दिव्यांगता की सहायता राशि में कोई परिवर्तन नहीं है। ट्रैकिंग और पैनिक बटन से मिलने वाली सूचना की निगरानी के लिए कैसरबाग स्थित मुख्यालय के सेकेंड फ्लोर पर इंट्रीग्रेटेड कमांड सेंटर बनेगा। एलडीए की ओर से जानकीपुरम में बस अड्डे को बनाने वाली मिली जमीन को संरक्षित किया जाएगा। पूरी जमीन को चारदीवारी बनाकर संरक्षित किया जाएगा।
अनुबंध मानक बदले
● बैठक में अनुबंधित बसों के मानक भी बदले गए। मिड सेग्मेंट की एसी में अब 34 सीटर बस का ही अनुबंध होगा। अब तक 40 सीटर का हो रहा है।
● 10 से 24 बस लगाने पर साढ़े सात रुपये प्रति किमी प्रशासनिक शुल्क में 25 पैसे प्रति किलोमीटर की छूट दी जाएगी। 25 से 50 बस लगाने पर छूट 50 पैसे होगी।
● हाई एंड बसों में पांच से नौ बसें लगाने पर आठ रुपये प्रति किमी प्रशासनिक शुल्क में 25 पैसे प्रति किमी की छूट और दस या ज्यादा बस लगाने पर 50 पैसे छूट
रोडवेज बस में यात्रा के दौरान निधन पर आश्रित को मिलेंगे 7.50 लाख
• परिवहन निगम में यात्री राहत सहायता राशि हुई डेढ़ गुणा
• जिन बच्चों का टिकट नहीं उनके पाल्यों को पौने दो लाख मिलेंगे
जासं, लखनऊ: उप्र राज्य परिवहन निगम ने बस यात्रा के दौरान अपनों को खोने पर सहायता राशि डेढ़ गुणा बढ़ा दी है। बस में मृत्यु की स्थिति में पहले पांच लाख रुपये दिए जाते थे, अब उनके आश्रित को सात लाख 50 हजार रुपये मिल सकेंगे।
निगम ने आठ साल बाद यात्री राहत सहायता राशि योजना में बदलाव किया है। इसके पहले 13 फरवरी 2016 को सहायता राशि तय हुई थी। निगम के अनुसार अवयस्क की सहायता राशि 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.75 लाख की गई है। वहीं, बस में जिन बच्चों का टिकट नहीं लगता है उनकी सहायता राशि 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.875 लाख हो गई है। यात्रा के समय हादसा आदि में स्थायी दिव्यंगता होने पर इसी के अनुसार धनराशि दी जाएगी।
गंभीर रूप से घायलों को 25 हजार रुपये तात्कालिक सहायता और इलाज खर्च की राशि 7.50 लाख प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गई है। परिवहन निगम मुख्यालय के सभागार में मंगलवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता निगम के अध्यक्ष आरके तिवारी ने की।