आधार कार्ड धारकों से अपने डाटाबेस में अपनी जानकारी को अपडेट करने का आग्रह, हालांकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं
नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने उन आधार कार्ड धारकों से अपने डाटाबेस में अपनी जानकारी को अपडेट करने का आग्रह किया है जिन्हें 10 साल पहले 'आधार' नंबर जारी किया गया था और जिन्होंने उसके बाद से अपने रिकॉर्ड को कभी भी अपडेट नहीं किया है।
केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के नियमों में संशोधन करते हुए कुछ बदलाव किए है। आधार कार्ड धारक अपने आधार के नामांकन की तिथि से हर 10 साल पूरे होने पर कम से कम एक बार जरूर पहचान और निवास प्रमाणपत्र वाले दस्तावेज का अपडेट करा सकते हैं। हालांकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है।
यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा कि आधार कार्ड धारक सहायक दस्तावेज ( पहचान प्रमाणपत्र और पते का प्रमाण) अपलोड कर या माईआधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन आधार केंद्र पर जाकर अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। पिछले दशक के दौरान 'आधार' देश के निवासियों की विशिष्ट पहचान के एक प्रमाणपत्र के रूप में उभरा है।