प्रान पंजीकरण के बिना वेतन नहीं, देखें शासनादेश
गले की फांस बनी नई पेंशन स्कीम, शासन का फरमान - बगैर नई पेंशन के नहीं मिलेगा वेतन
पुरानी पेंशन की आस में नई पेंशन को ठुकराने वाले कर्मचारियों के लिए अब एनपीएस गले की हड्डी बन गई है। शासन का नया फरमान आया है कि जिन कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के लिए प्रान आवंटित इच्छा पर छोड़ दिया था। नई नहीं हुआ है, उन्हें अब वेतन नहीं मिलेगा। एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्ति कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नई पेंशन योजना लागू की गई है।
लखनऊ। एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त प्रदेश सरकार के कार्मिकों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (प्रान) पंजीकरण के बिना वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव, वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि डीडीओ पोर्टल पर कर्मचारी से संबंधित फाइल का अपडेशन आहरण वितरण अधिकारी स्वयं करेंगे।