आधार हर दस वर्ष में अपडेट करना हुआ जरूरी
केंद्र सरकार ने आधार नियम में संशोधन किये हैं। इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम-से-कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अपडेट कराना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट पत्र में प्रकाशित नोटिफिकेशन के मुताबिक आधार अपडेट होने से केंद्रीय पहचान डाटा भंडार (CIDR) में संबंधित जानकारी की निरंतर आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी।
135 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने हैं अब तक देश में
नई दिल्ली : आधार संख्या को अब हर दस वर्ष में कम से कम एक बार अपडेट कराना होगा। इसके लिए पहचान और निवास प्रमाणपत्र दिखाना होगा। केंद्र सरकार ने आधार नियमों में संशोधन कर इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं।
पहचान और निवास प्रमाण पत्र जरूरी
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, पहचान और निवास प्रमाणपत्र से आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। इससे जानकारी अद्यतन रहेगी और सटीकता सुनिश्चित होगी। पिछले महीने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों से कहा था कि अगर उन्हें आधार बनवाए 10 साल से अधिक हो गए हैं और उन्होंने संबंधित जानकारी को अद्यतन नहीं कराया है तो वे पहचान और अन्य दस्तावेजों को अद्यतन कराएं।
जानकारियां ऑनलाइन भी बदलवा सकेंगे
‘माई आधार’ पोर्टल और ‘माई आधार’ ऐप के जरिये आधार ऑनलाइन भी अपडेट किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति अपने आसपास के किसी भी आधार नामांकन केंद्र पर जाकर सूचना अपडेट करा सकते हैं।