पेंशन लाभ में नियमितीकरण से पूर्व की सेवा जोड़ने का हाईकोर्ट का निर्देश
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संग्रह अमीन के पद पर कार्यरत याची को पैशन लाभ मामले में नियमितीकरण से पूर्व की सेवा को जोड़ने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मामले में पहले ही निर्णय ले चुकी है कि नियमितीकरण से पूर्व की सेवाएं पेंशन लाभ हेतु जोड़ी जाएगी। इसलिए सरकार द्वारा पेंशन लाभ में नियमितीकरण से पूर्व की सेवा नहीं जो इना उचित नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सेवानिवृत्त संग्रह अमीन अजीत सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अधिवक्ता सैयद वाजिद अली का कहना था कि याची 1987 से सीजनल संग्रह अमीन के तौर पर काम कर रहा था उसे दो जनवरी, 2011 की नियमित किया गया। उसके द्वारा नियमितीकरण से पूर्व की गई सेवा को पेंशन लाभ को जोड़ा जाए। न्यायालय ने याची की नियमितीकरण से पूर्व की सेवाओं को जोड़ने के मामले में चार हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
✍️ कोर्ट आर्डर