सेवानिवृत्ति के बाद भविष्यनिधि (पीएफ), ग्रेच्युटी व पेंशन से किसी तरह की वसूली नहीं की जा सकती : CAT का बड़ा फैसला
फार्मासिस्ट की याचिका पर दिया अहम फैसला सरकार को 2.71 लाख रुपये देने का आदेश दिया
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद भविष्यनिधि (पीएफ), ग्रेच्युटी व पेंशन से किसी तरह की वसूली नहीं की जा सकती। न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अस्पताल के पूर्व कर्मचारी से किसी कारणवश वेतन मद में अधिक भुगतान की गई रकम सेवानिवृत्ति के लाभ से वसूलने को गलत ठहराया।
न्यायाधिकरण के सदस्य आशीष कालिया की पीठ ने सरकार के पूर्व फार्मासिस्ट की याचिका का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया है। उन्होंने कहा, यदि पांच वर्ष पहले कर्मचारी को किसी कारणवश अधिक भुगतान किया गया तो उसकी वसूली भविष्यनिधि, ग्रेच्युटी और पेंशन से नहीं कर सकते।
न्यायाधिकरण ने दिल्ली सरकार को 60 दिन के भीतर याचिकाकर्ता रणधीर सिंह ग्रेवाल को 2.71 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। इस पर जीपीएफ के हिसाब से ब्याज भी देना होगा। पीठ ने दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त 2018 में, सेवानिवृति के लाभ से 2.52 लाख रोकने 19,418 रुपये वेतन से काटने को अनुचित, गैर-कानूनी ठहराया।