राज्य सरकार के पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को भी अन्य आश्रितों के समान अंतिम वेतन की 50%/30% पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किए जाने का आदेश।
यूपी सरकार के सरकारी पेंशनरों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को वही पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है जो दिवंगत पेंशनर के आश्रितों के लिए स्वीकृत की गई है। पेंशन की राशि दिवंगत सेवानिवृत कर्मचारी को मिले अंतिम वेतन के 50 फीसदी (बढ़ी हुई दर पर) अथवा 30 फीसदी (सामान्य दर पर) है।
शासन ने इनके पेंशन को पुनरीक्षित करते हुए वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के मुताबिक भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इस आशय का शासनादेश वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि इस तरह की सूचनाएं हैं कि पेंशनरों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन के रूप में महज 9 हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इनके पेंशन का पुनरीक्षण उ.प्र. वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के क्रम में जारी शासनादेश के अनुसार नहीं किया गया है।
सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, वित्त नियंत्रक, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को संबोधित इस शासनादेश के हवाले से कहा गया है कि अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन को संशोधित करते हुए उ.प्र. वेतन समिति 2016 के क्रम में जारी शासनादेश के अनुसार पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करते हुए भुगतान किया जाए।