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Monday, October 3, 2022

राज्य सरकार के पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को भी अन्य आश्रितों के समान अंतिम वेतन की 50%/30% पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किए जाने का आदेश

11:04 PM
राज्य सरकार के पेंशनरों की अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों को भी अन्य आश्रितों के समान अंतिम वेतन की 50%/30% पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किए जाने का आदेश।


कर्मचारियों की आश्रित बेटियों को मिलेगी पूरी पेंशन, देखें शासनादेश 


Yogi Govt in UP: सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को इन सभी को पूरी पारिवारिक पेंशन दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा बेटियों को कर्मचारी को मिलने वाले अंतिम आहरित वेतन की 50 प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अब राज्य कर्मचारियों की आश्रित अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा बेटियों को पूरी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी। अभी तक इन्हें केवल 9000 रुपये प्रति महीने की पारिवारिक पेंशन ही दी जाती थी। अब पेंशन में 25 से 40 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। इस फैसले से 10 हजार से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा।

काफी शिकायतें मिलने के बाद वित्त विभाग ने सोमवार को सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को इन सभी को पूरी पारिवारिक पेंशन दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा बेटियों को कर्मचारी को मिलने वाले अंतिम आहरित वेतन की 50 प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी।

कई जगह दी जा रही थी 9000 रुपये पेंशन
प्रदेश में कई जगहों पर शिकायतें आ रही थीं कि राज्य कर्मचारियों की अविवाहित, तलाकशुदा और विधवा बेटियों को पारिवारिक पेंशन के रूप में 9,000 रुपये दिए जा रहे थे। वित्त विभाग ने जब इन शिकायतों का संज्ञान लिया तो पाया कि वाकई में कई जगहों पर कम पेंशन दी जा रही थी। साल 2016 के बाद से पेंशन का पुनरीक्षण भी नहीं किया गया था। इसकी वजह से पेंशन कम मिल रही थी। इसी के बाद वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया है।

इन्हें मिलती है यह पेंशन
अगर किसी के पिता या माता सरकारी नौकरी में थे और उनकी बेटी अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा है, तो ऐसे कर्मचारियों के ना होने की स्थिति में बेटी पारिवारिक पेंशन की हकदार होती है। अभी तक पूरी पारिवारिक पेंशन न मिलने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।


यूपी सरकार के सरकारी पेंशनरों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को वही पारिवारिक पेंशन स्वीकृत है जो दिवंगत पेंशनर के आश्रितों के लिए स्वीकृत की गई है। पेंशन की राशि दिवंगत सेवानिवृत कर्मचारी को मिले अंतिम वेतन के 50 फीसदी (बढ़ी हुई दर पर) अथवा 30 फीसदी (सामान्य दर पर) है।

शासन ने इनके पेंशन को पुनरीक्षित करते हुए वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के मुताबिक भुगतान करने के आदेश दिए हैं। इस आशय का शासनादेश वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन कुमार ने जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि इस तरह की सूचनाएं हैं कि पेंशनरों की अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन के रूप में महज 9 हजार रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इनके पेंशन का पुनरीक्षण उ.प्र. वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के क्रम में जारी शासनादेश के अनुसार नहीं किया गया है।

सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, वित्त नियंत्रक, प्रमुख कार्यालयाध्यक्षों को संबोधित इस शासनादेश के हवाले से कहा गया है कि अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन को संशोधित करते हुए उ.प्र. वेतन समिति 2016 के क्रम में जारी शासनादेश के अनुसार पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करते हुए भुगतान किया जाए।





 

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