पुरानी व्यवस्था ही फिर की गई बहाल : समूह 'ग' और 'घ' कर्मियों के तबादले का अधिकार विभागाध्यक्षों को, मुख्यमंत्री से अनुमति की अनिवार्यता हुई खत्म
राज्य सरकार ने समूह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मियों के तबादले के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल कर दी गई है। विभागाध्यक्ष अपने मंत्री के अनुमति से जरूरत के आधार पर इन कर्मियों के तबादले कर सकेंगे।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सोमवार को कार्मिक विभाग के इस शासनादेश जारी कर दिया है। पहले समूह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मियों के स्थानांतरण के लिए भी मुख्यमंत्री से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि समूह ‘क’ व ‘ख’ संवर्ग में नई नियुक्तियों व पदोन्नति के मामलों में रिक्त स्थानों पर तैनाती सक्षम स्तर से अनुमति के आधार पर की जाएगी।
इस संवर्ग के ऐसे ही मामलों में किसी कार्मिक को स्थानांतरित करते हुए तैनाती देने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेना जरूरी होगा। समूह ‘ग’ व ‘घ’ के कर्मियों के लिए पूर्व में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही स्थानांतिरत किया जाएगा। जिला स्तर पर लागू नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही फैसला किया जाएगा।