पंचम वेतनमान के पेंशनरों की महंगाई राहत में 15% की वृद्धि, शासनादेश देखें
लखनऊ। उप्र के ऐसे पेंशनर और पारिवारिक पेंशनर जो वेतन समिति (2008) के तहत पेंशन पा रहे हैं और उनकी पेंशन का पुनरीक्षण वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों के तहत नहीं हुआ है, उनके लिए 1 जुलाई से महंगाई राहत (डीआर) की मासिक दर 212 प्रतिशत निर्धारित की गई है। पहले यह दर 203 प्रतिशत थी। इसी तरह से पंचम वेतन आयोग के वेतनमानों में पेंशन या पारिवारिक पेंशन पाने वालों की महंगाई दर 381 प्रतिशत से बढ़ाकर 396 प्रतिशत कर दी गई है।