सख्ती की तैयारी : दोपहिया पर पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना तो चालान, पुलिसवालों पर दोगुना जुर्माना
लखनऊ । दोपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाली सवारी को हेलमेट लगाना छह साल पहले ही अनिवार्य कर दिया गया था, मगर यातायात निदेशालय सोता रहा। अब नींद टूटी तो सख्ती से नियम लागू करने का निर्देश दिया गया है।
एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने आदेश जारी किया है कि पीछे बैठी सवारी ने हेलमेट नहीं पहना, तो जुर्माना भरना होगा। हेलमेट न पहनने पर एक हजार रुपये का चालाना कटता है। अगर पुलिसकर्मियों ने कायदे तोड़े, तो उन्हें दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा।
पुलिस कप्तानों व पुलिस आयुक्तों को भेजे निर्देश के अनुसार, हेलमेट अनिवार्य होने के बावजूद दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठी सवारी इसका पालन नहीं कर रही हैं। इसका पालन सख्ती से कराया जाए। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिश पर 11 अगस्त, 2016 को यूपी मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन करते हुए पीछे बैठी सवारी के लिए भी हेलमेट अनिवार्य किया गया था।
नहीं बच सकेंगे पुलिसवाले : एडीजी कुलश्रेष्ठ ने कहा कि नियमों का पुलिसकर्मियों द्वारा पालन न करने से इसके क्रियान्वयन में असुविधा होती है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। कानूनन जो प्राधिकारी नियमों का पालन कराने के लिए अधिकृत है, वह खुद नियम तोड़ता है तो उसे निर्धारित दंड से दोगुना जुर्माना भरना होगा।