Aadhaar Updation : आधार में कितनी बार बदल सकते हैं नाम, जन्मतिथि और जेंडर, क्या लगता है शुल्क? जानिए पूरी डिटेल
व्यक्तिगत जानकारियों को अपडेट करने के लिए आप आधार ऑनलाइन सेवाओं और आधार नामांकन केंद्रों का सहारा ले सकते हैं। आधार ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक पंजीकृत मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। जानें किन जानकारियों को कितनी बार किया जा सकता है अपडेट...
नई दिल्ली । आधार संख्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी की गई 12 अंकों की व्यक्तिगत पहचान संख्या है, जो निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद नागरिकों को जारी की जाती है। यह पहचान दस्तावेज के रूप में नागरिकों को उनकी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की जरूरत को खत्म करती है। यह नागरिकों को उनके अधिकार दिलाने में सक्षम बनाती है। लेकिन इसके लिए लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि इसमें दर्ज जानकारी सटीक और अपडेटेड हो।
ऑनलाइन सेवाओं के लिए क्या होगा शुल्क
व्यक्तिगत जानकारियों को अपडेट करने के लिए आप आधार ऑनलाइन सेवाओं का सहारा ले सकते हैं। आधार ऑनलाइन सेवाओं के लिए एक पंजीकृत मोबाइल नंबर की जरूरत होती है। ऑनलाइन आप मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कर सकते हैं।
आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए, निकटतम आधार सेवा केंद्र या आधार नामांकन अपडेशन सेंटर पर जाना ही होगा। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अपने आधार विवरण को कैसे अपडेट करें और इसका शुल्क क्या होगा। इस बारे में स्टेप-बाई-स्टेप गाइडलाइन दी गई है।
1. अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट की सेवा नि:शुल्क उपलब्ध है।
2. डेमोग्रेफिक यानी जन्म मृत्यु के आंकड़ों के अपडेशन के लिए 50 रुपये (जीएसटी सहित)का शुल्क है।
3. बॉयोमीट्रिक अपडेट के लिए 100 रुपये (जीएसटी सहित) का शुल्क है।
4. जनसांख्यिकीय (Demographic) और बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए टैक्स समेत 100 रुपये का शुल्क है।
5. A4 शीट पर आधार डाउनलोड और कलर प्रिंट के लिए 30 रुपये (जीएसटी सहित) प्रति कॉपी शुल्क है।
आधार सेंटर पर कोई शुल्क नहीं
हालांकि यदि आप किसी भी अपडेशन के लिए आधार नामांकन केंद्र पर जाते हैं, तो आधार नामांकन/सुधार/अपडेट फॉर्म के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है। एक बार में एक से अधिक फील्ड के अपडेट को एक अपडेट माना जाता है। आप यूआईडीएआई की वेबसाइट से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते समय ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। आधार सेवा केंद्र (Aadhaar Seva Kendra, ASK) पर उपलब्ध 'कैश काउंटर' से भी भुगतान किया जा सकता है।
कितनी बार बदल सकते हैं नाम और जन्मतिथि
एक सवाल यह भी उठता है कि आधार कार्ड में आप कितनी बार नाम, जन्मतिथि, लिंग बदल सकते हैं? यूआईडीएआई कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक आधार कार्ड धारक अब आधार कार्ड पर अपना नाम केवल दो बार बदल सकता है। यही नहीं आपके आधार में जन्मतिथि को केवल एक बार बदला जा सकता है। सीमा से परे, इसे अपवाद के रूप में लिया जाएगा।
...तब माना जाएगा अपवाद
यूआईडीएआई के अनुसार, उपरोक्त सीमा से अधिक किए जाने वाले प्रयास को अपवाद माना जाएगा। ऐसे केस में निवासी आधार केंद्र पर अपडेशन की अपील कर सकते हैं या फिर अपवाद के तहत अपडेशन के लिए यूआईडीएआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आप आधार में जन्म तिथि (DoB) को एक वैध जन्म तिथि (DoB) प्रमाण के साथ अपडेट कर सकते हैं जिसमें आपका नाम भी दर्ज होना चाहिए।
कितनी बार अपडेट कर सकते हैं जेंडर
यूआईडीएआई की ओर से जारी ज्ञापन के अनुसार, लिंग विवरण भी केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है। हालांकि अपवाद स्वरूप दूसरी बार भी जेंडर अपडेट का मौका मिल सकता है। इसके लिए आपको आधार केंद्र जाना होगा। आप आधार केंद्र पर जा कर इसे अपडेट कर सकते हैं। आप अपवाद के तहत अपडेट की मंजूरी के लिए यूआईडीएआई से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।