नवजात की मृत्यु पर मिलेगा अब 60 दिनों का मातृत्व अवकाश, केंद्रीय कर्मियों हेतु आदेश जारी, देखें।
मैटरनिटी लीव को लेकर केंद्र का नया आदेश, अब इन स्थितियों में भी मिल सकती है 60 दिन की छुट्टी
जन्म के चार हफ्तों तक बच्चे की मौत पर महिलाकर्मी को 60 दिन विशेष अवकाश
प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत होने की स्थिति में 60 दिनों का स्पेशल मातृत्व अवकाश मिलेगा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों को प्रसव में मृत शिशु पैदा होने या जन्म के चार सप्ताह तक उसकी मौत होने पर 60 दिन की छुट्टी देने का एलान किया है।
ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में मां के भावनात्मक आघात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है। कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को आदेश भी जारी कर दिए। हालांकि, इस अवकाश का लाभ पहले दो से कम संतान और अधिकृत अस्पताल में प्रसव की शर्त पर ही मिलेगा। मंत्रालय को ऐसे हालात में स्पष्टीकरण के लिए कई आवेदन मिले। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के बाद फैसला किया गया।
केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
इसमें कहा गया है कि मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि ऐसी घटनाओं का मां के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विभाग ने बताया कई आवेदन मिले हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से विचार-विमर्श किया गया। मृत नवजात शिशु के जन्म या प्रसव के बाद उसकी मौत से पहुंचने वाले सदमे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया।
केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) को लेकर नया आदेश जारी किया है। शुक्रवार को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक, सभी महिला कर्मचारियों को प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत होने की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत से मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है क्योंकि ऐसी घटनाओं का मां के जीवन पर बहुत गहरा प्रभव पड़ता है।
डीओपीटी ने बताया कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु होने पर अवकाश-मातृत्व अवकाश के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध करने वाले कई आवेदन उसे मिले हैं। विभाग ने आदेश में कहा, 'स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया है। मृत नवजात शिशु के जन्म या प्रसव के तुरंत बाद उसकी मौत से पहुंचने वाले सदमे को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों को ऐसी स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया गया है।'
क्या कहता है नया आदेश
डीओपीटी ने अपने आदेश में कहा है, अगर केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारी पहले ही मातृत्व अवकाश ले चुकी है और मृत शिशु पैदा होने या शिशु की मृत्यु होने तक उसका अवकाश जारी है तो, ऐसा होने की तारीख तक कर्मचारी द्वारा लिए गए अवकाश को उसके पास मौजूद अन्य किसी अवकाश में तब्दील किया जा सकता है, जिसमें किसी प्रकार के मेडिकल प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। आदेश के अनुसार, कर्मचारी को मृत बच्चे के जन्म या बच्चे की मृत्यु होने पर उस दिन से तत्काल 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।
कब और कैसे लिया जा सकता है यह अवकाश
आदेश के अनुसार, अगर केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारी ने मातृत्व अवकाश नहीं लिया है तो मृत शिशु के जन्म या शिशु की मृत्यु होने की तारीख से उसे 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। जारी किए गए आदेश के अनुसार, प्रसव से 28 दिन तक के भीतर नवजात शिशु की मृत्यु होने पर यह प्रावधान प्रभावी माना जाएगा।
इन शर्तों का करना होगा पालन
आदेश के अनुसार, विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केन्द्र सरकार की सिर्फ उन महिला कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी दो से कम जीवित संतान हैं और जिनका प्रसव अधिकृत अस्पताल में हुआ है। अधिकृत अस्पताल से तात्पर्य सरकारी अस्पताल या ऐसे निजी अस्पतालों से है जो केन्द्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के पैनल में शामिल हैं। डीओपीटी के आदेश के अनुसार, पैनल से बाहर के किसी निजी अस्पताल में आपात स्थिति में प्रसव होने पर इमरजेंसी प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।
No.13018/1/2021-Estt.(L)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel and Training
(Estt.-Leave Section)
Old JNU Campus, New Delhi
Dated the 2nd September, 2022
OFFICE MEMORANDUM
Subject: Grant of 60 days Special Maternity Leave in case of death of a child soon after birth / stillbirth – regarding.
This Department has been receiving several references/ queries requesting for clarification pertaining to grant of leave / maternity leave in case of death of a child soon after birth/Stillbirth. The matter has been considered in consultation with Ministry of Health and Family Welfare. Keeping in view the potential emotional trauma caused due to stillbirth or death of a child soon after birth, which has a far-reaching impact on the mother’s life, it has now been decided to grant a Special Maternity Leave of 60 days to a female Central Government servant in case of death of a child soon after birth / stillbirth on the following conditions;
In case a Maternity Leave has already been availed by a female Central Government servant and her leave continues till the date of expiry of child soon after birth / stillbirth, the maternity leave already availed till death of the child may be converted into any other kind of leave available in her leave account without insisting for a medical certificate and a Special Maternity Leave of 60 days may be granted from the date of expiry of child soon after birth / Stillbirth.
In case the maternity leave has not been availed by a female Central Government servant, 60 days of Special Maternity Leave may be granted from the date of expiry of child soon after birth / stillbirth.
The condition for death of a child soon after birth may be defined as up to 28 days after birth.
A baby born with no signs of life at or after 28 weeks of gestation may be defined as Stillbirth.
The benefit of Special Maternity Leave shall be admissible only to a female Central Government servant with less than 2 surviving children and for child delivery only in an authorized hospital.
“Authorized Hospital” is defined as Government Hospital or Private Hospital empanelled under Central Government Health Scheme (CGHS). In case of emergency delivery in non-empanelled private hospital, production of emergency certificate is mandatory.
3. These orders shall be applicable to Government employees appointed to the civil services and posts in connection with the affairs of the Union of India in terms of Rule 2 of the CCS (Leave) Rules 1972 with effect from the date of issue of this O.M. The past cases, wherever settled in respective Ministries / Departments need not be reopened.
(Sunil Kumar)
Under Secretary to the Government of India
To
All the Ministries/ Departments of Government of India
PMO/Cabinet Secretariat
PS to MoS(PP)
PSO to Secretary (Personnel)
Sr.Technical Director, NIC, DoPT – with a request for uploading on the website of this Department.