सरकारी योजनाओं और सब्सिडी या छूट का लाभ लेने के लिए बताना होगा आधार नंबर, सर्कुलर जारी
नई दिल्ली : सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर बताना अनिवार्य होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पिछले सप्ताह इस संबंध में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों को एक सर्कुलर जारी किया है।
बिना आधार नंबर के सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी या छूट का लाभ लेने वालों पर सख्ती करते हुए यूआईडीएआई की ओर से 11 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया गया। सर्कुलर के मुताबिक आधार ऐक्ट की धारा 7 के तहत केंद्र/राज्य संस्थाएं आधार नंबर धारक को सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लिए आधार सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उसे आधार के लिए पंजीकरण पर्ची का इस्तेमाल करना होगा। प्राधिकरण के मुताबिक इस समय देश में 99 फीसदी व्यस्क आधार कार्ड धारक हैं। इसके साथ ही सर्कुलर में कहा गया है कि अलग-अलग प्रमाण पत्र को जारी करने के लिए भी आधार नंबर या फिर आधार पंजीकरण की जरूरत होगी। अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थी की योग्यता या अर्हता का प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार नंबर की जरूरत होगी।