उत्तर प्रदेश : सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के सेवायोजन के संबंध में।
अनुकंपा नियुक्ति की शर्तें साफ कीं, माता-पिता यदि सरकारी नौकरी में तो वारिस अनुकंपा पर नियुक्ति पाने के लिए हकदार नहीं
लखनऊ: कार्मिक विभाग ने सोमवार को यह साफ कर दिया है कि माता-पिता यदि सरकारी नौकरी में है तो उसका वारिस अनुकंपा पर नियुक्ति पाने के लिए हकदार नहीं होगा। मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने वालों को इसके लिए शपथ पत्र देना होगा कि मौजूदा अभिभावक सरकारी नौकरी में नहीं है।
कार्मिक विभाग ने सोमवार को इस संबंध में स्पष्टीकरण आदेश जारी करते हुए सभी विभागाध्यक्षों को इसे भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि जनवरी 1999 को इस संबंध में स्पष्ट नीति जारी की जा चुकी है।
इसके मुताबिक माता-पिता यदि दोनों सरकारी नौकरी में हैं और इनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में उसका वारिस मृतक आश्रित कोटे पर नौकरी पाने के लिए हकदार नहीं होगा। कार्मिक विभाग ने कुछ मामलों में शिकायत मिलने के बाद इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है।