दो पारिवारिक पेंशन के हकदार पा सकते हैं ₹1,12,500 तक पेंशन, शासनादेश देखें
• अब तक अधिकतम 15 हजार रुपये ही पेंशन मिलने की थी व्यवस्था
• वित्त विभाग ने अधिकतम सीमा बढ़ाए जाने का जारी किया शासनादेश
लखनऊ : पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1965 के अंतर्गत ऐसे लोग जो दो पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं, उनके लिए अब अधिक पेंशन पाने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने दोनों पारिवारिक पेंशन की अधिकतम धनराशि को संशोधित करते हुए बढ़ा दिया है।
यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवक हों और दोनों की मृत्यु हो जाती है तो मृतकों के लाभार्थी बच्चों को दो पारिवारिक पेंशन दी जाती है। अभी तक लागू व्यवस्था में पारिवारिक पेंशन स्कीम 1965 के अंतर्गत यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों या एक बढ़ी हुई और दूसरी सामान्य दर पर अनुमन्य की गई हो तो उनका योग 15000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि दोनों पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर अनुमन्य की गई हों तो उनका योग 9000 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
वित्त विभाग ने बुधवार को शासनादेश जारी कर दोनों पारिवारिक पेंशनों के योग की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया है। शासनादेश के अनुसार यदि दोनों पारिवारिक पेंशन बढ़ी हुई दरों पर अनुमन्य की गई हों या एक बढ़ी हुई दर और दूसरी सामान्य दर पर स्वीकृत की गई हो तो दोनों का योग 1,12,500 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा। जहां दोनों पारिवारिक पेंशन सामान्य दर पर स्वीकृत की गई हों, वहां उनका योग 67500 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा ।