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Tuesday, July 26, 2022

पांचवा और छठा वेतनमान पाने वाले कर्मियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी का शासनादेश जारी

पांचवा और छठा वेतनमान पाने वाले कर्मियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ोत्तरी का शासनादेश जारी


लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने का आदेश जारी होने के बाद सोमवार को पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों को जनवरी 2022 से बढ़ी दर पर महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी कर दिया गया। पांचवें वेतनमान वालों का डीए 13 प्रतिशत और छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों का डीए सात प्रतिशत बढ़ा है।


शासन ने पांचवें वेतन आयोग की वेतन संरचनाओं में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, नगरीय स्थानीय निकायों के नियमित व पूर्णकालिक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को बीती पहली जनवरी से बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) देने के बारे में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है।


पांचवें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों को बीती पहली जनवरी से वेतन और महंगाई वेतन के योग का 381 प्रतिशत डीए मिलेगा। कार्मिकों को बढ़े डीए का नकद भुगतान जुलाई के वेतन के साथ अगस्त में किया जाएगा। पहली जनवरी से 30 जून तक के बढ़े डीए के एरियर की राशि कार्मिक के भविष्य निधि खाते में देय आयकर और सरचार्ज की कटौती करके जमा की जाएगी। इस रकम को पहली जुलाई 2023 से पहले निकाला नहीं जा सकेगा।


राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कार्मिकों के जनवरी से जून तक के बढ़े डीए के एरियर की 10 फीसद रकम उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। एरियर की 14 प्रतिशत रकम राज्य सरकार उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा करेगी। एरियर की 90 प्रतिशत धनराशि कार्मिक को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी।


जिन कार्मिकों की सेवाएं शासनादेश जारी होने की तारीख से पहले समाप्त हो गई हों या जो एक जनवरी से शासनादेश जारी होने की तिथि तक रिटायर हो गए हों या छह महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय डीए के बकाये की पूरी राशि का नकद भुगतान किया जाएगा।


अखिल भारतीय सेवाओं के अïफसरों को भी 34 प्रतिशत डीए : शासन ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भी पहली जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देेने के बारे में सोमवार को शासनादेश जारी कर दिया है। अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को पहली जनवरी से 34 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत देने के बारे में शासनादेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

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