केंद्र सरकार के ‘समर्पित’ पोर्टल के लिए नए दिशा-निर्देश, अब 30 दिन में निपटेंगी जनशिकायतें
नई दिल्ली । केंद्र सरकार के ‘समर्पित’ पोर्टल पर आई जन शिकायतों का निपटारा अधिकारियों को अब 30 दिन के अंदर करना होगा। इतना ही नहीं, किसी नागरिक से प्राप्त शिकायत को तब तक बंद नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके खिलाफ दायर अपील का निपटारा नहीं हो जाता। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने शुक्रवार को मंत्रालयों को जारी एक आदेश में यह बात कही।
‘समर्पित’ पोर्टल पर पहले जनशिकायतों का निपटारा करने के लिए 45 दिन का समय था, जिसे घटा दिया गया है। डीएआरपीजी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय का विभाग है। आदेश में कहा गया है कि केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली में व्यापक सुधार किए गए हैं, ताकि लोग आसानी से शिकायत दर्ज कर सकें। यदि अदालत में विचाराधीन मामलों या किसी अन्य कारण से निर्धारित समयसीमा के भीतर फैसला देना संभव नहीं तो नागरिक को उचित उत्तर दिया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिकायतों का यथाशीघ्र निपटारा किया जाए।
अधिकारी नियुक्त करें: डीएआरपीजी ने सभी मंत्रालयों और विभागों को तुरंत नोडल शिकायत समाधान अधिकारी (जीआरओ) नियुक्त करने और जनता की शिकायतों का हल तलाशने का निर्देश दिया। यह भी स्पष्ट कहा गया है कि शिकायतों के आधार पर जितने अधिकारियों की जरूरत हो, उतने लगाए जाएं। निपटारे के बाद नागरिकों के पास अपनी प्रतिक्रिया देने और अपील दायर करने का विकल्प मौजूद रहेगा।
जिम्मेदारी तय होगी
नागरिकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को मंत्रालयों या विभागों के साथ साझा किया जाएगा, जो इनसे निपटने और प्रणालीगत सुधार लाने के लिए जिम्मेदार होंगे।