वारिस के नाम संपत्ति करने पर दाखिल खारिज शुल्क सिर्फ पांच हजार, गिफ्ट डीड वाली संपत्तियों पर 10 हजार, नियमावली बनाने के निर्देश
लखनऊ : वारिस के नाम संपत्ति करने पर दाखिल खारिज शुल्क सिर्फ पांच हजार रुपये देना होगा। गिफ्ट डीड वाली सभी संपत्तियों पर यह शुल्क 10 हजार रुपये देना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को आवास विभाग के अधिकारियों को इसके लिए नियमावली बनाने का निर्देश दिया है।
मुख्यमंत्री के समक्ष आवास विभाग के अधिकारियों ने म्यूटेशन नियमावली, जल शुल्क और अंबार शुल्क नियमावली का प्रस्तुतीकरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक जनहित के लिए विकास प्राधिकरणों में संपत्ति के नामांतरण (म्यूटेशन) की प्रक्रिया का सरलीकरण जरूरी है। मौजूदा समय संपत्ति की कुल कीमत का म्यूटेशन शुल्क एक फीसदी लिया जा रहा है। इसे कम करने की जरूरत है। मौजूदा प्रक्रिया भी काफी जटिल है इसे तकनीक के सहयोग से व्यावहारिक बनाया जाए।
हर साल तय होगा जल व मलबा शुल्क: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल और अंबार शुल्क की दरें हर साल तय की जाएं। इसके लिए आयकर विभाग के कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स को आधार बनाया जाए। विकास प्राधिकरण की भूमि, सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर निर्माण सामग्री रखने वालों या निकाय पर अंबार शुल्क की दरों में संशोधन पर विचार किया जाए। अंबार शुल्क नियमावली बनाई जाए।