पेंशन बकाये का भुगतान नहीं रोक सकते: सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश
■ समय से पहले सेवानिवृत्ति पर पेंशन का दावा सही
■ बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत ने खारिज किया
नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने पेंशन को एक सतत दावा प्रक्रिया करार देते हुए बंबई उच्च न्यायालय का पेंशन बकाया न देने संबंधी एक फैसला खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि समय से पहले सेवानिवृत्ति पर पेंशन बकाये का भुगतान नहीं रोक सकते।
शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते ह हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने यह मानने के बावजूद पेंशन बकाया रोकने का फैसला दिया कि याचिकाकर्ताओं को 60 साल के बजाय 58 साल की उम्र में गलत तरीके से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि हालांकि उच्च न्यायालय ने माना था कि मूल याचिकाकर्ताओं को 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त करने की कार्यवाई या उन्हें 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं देने का गोवा सरकार का कदम अवैध था। लेकिन उसने यह निर्णय देकर गलती की थी कि अपीलकर्ता पेंशन के किसी भी बकाये का हकदार नहीं होंगे।